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शासकीय भूमि पर स्थगन के बावजूद अवैध तरीके से हो रहा कब्जा तहसील चितरंगी अंतर्गत ग्राम पंचायत पडरी के ग्राम सोनहरा का है मामला।

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सिगरौली/चितरंगी(सुधीर सिंह की रिपोर्ट):-मध्य प्रदेश शासन की भूमि आराजी नम्बर 46/1 रकवा 0.320 है इसी प्रकार आराजी नम्बर 30 रकवा 2.47 हे० भूमि पूर्व से मध्य प्रदेश शासन दर्ज है जो वर्तमान में खसरा निरंक है किंतु अनावेदक गणों द्वारा एकजुट होकर दिनांक 20/07/2020 से अनावेदक गणों द्वारा एक जुट होकर जुताई बुबाई का कार्य कर रहे हैं जिससे संपूर्ण ग्रामीणजनों का निस्तार बंद है।
दिनांक 28/07/2020 को तहसीलदार तहसील चितरंगी के द्वारा अस्थाई स्थगन आदेश जारी किया गया।
स्थगन आदेश जारी होने के बाबजूद सरहंगों द्वारा रात में किया गया झोपड़ी का निर्माण।
जबकि आवेदक शिव चरण जायसवाल पिता बोधे जायसवाल निवासी सोनहरा तहसील चितरंगी के आवेदन पर दिनांक 28/07/2020 को अस्थाई स्थगन आदेश जारी किया गया।
आवेदक द्वारा उक्त आदेश की कांपी थाना चितरंगी को दी गई सूचना उपरांत चितरंगी थाना की दो पुलिस रात में विपक्षी दलों से तालमेल बना कर खड़े होकर कराया गया अबैध कब्ज़ा ।
फरियादी अपनी समस्या को लेकर गुहार लगा रहा था पुलिस खड़े होकर बनी रही अनजान।

जबकि पूर्व में फरियादी द्वारा कई बार थाना चितरंगी में सूचना दी गई जिस पर चितरंगी पुलिस द्वारा अपराध क्रमांक 95/2020 धरा 323 शिवसहाय जायसवाल,राजेंद्र जायसवाल,मनरजिया जायसवाल के विरुद्ध कायम किया गया था।
क्रमशः
दिनांक 22/7/2020 को अपराध क्रमांक 253/2020 धरा 294,323,506,34 ipc मथुरा जायसवाल,प्रेमलाल जायसवाल,दिलीप जायसवाल सभी निवासी सोनहरा के विरुद्ध कायम किया जाकर जाँच जारी होने के बाद भी सरहंगों के द्वारा अतिक्रमण करने से बाज नहीं आ रहे।
चितरंगी पुलिस बनी अतिक्रमण कारियों की सहयोगी।
उक्त आराजी नम्बर 46 में रकवा 0.02 हे० का गोरेलाल जायसवाल को दखल रहित पट्टा मिला है और बाकी रकवे पर आवेदक का पूर्व से कब्ज़ा है।
शासन के आदेशों का अवमानना करते हुए कब्जा धारी
अब बड़ा सवाल उठ खड़ा होता है ऐसी स्थिति में न्याय की उम्मीद किससे की जाय फरियादी लगा रहा न्याय की गुहार।

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