नाबालिग का अपहरण कर बलात्कार करने वाले अभियुक्त की जमानत याचिका खारिज
शहडोल। सत्र प्रकरण क्रं0 39/2020 में ब्यौहारी न्यायालय के श्रीमान् अपर सत्र न्यायाधीश महोदय के द्वारा थाना ब्यौहारी जिला शहडोल के अपराध क्रं0 511/2020, में अभियुक्त विजय सिंह परस्ते पिता श्री मोतीलाल परस्ते उम्र-20 वर्ष निवासी ग्राम खुसरिया थाना- ब्यौहारी, जिला-शहडोल को दिनांक 05.11.2020 को धारा 363,366,344,376,376(2)(एन) भा0द0स0 एवं धारा- 5/6 पॉक्सो अधि0 में जमानत का लाभ न देते हुए अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दं0प्र0सं0 निरस्त कर दिया गया। शासन की ओर से उक्त प्रकरण में जमानत याचिका के विरूद्ध विरोध श्री आर.के. चतुर्वेदी अति0 जिला लोक अभियोजन अधिकारी ब्यौहारी, जिला-शहडोल द्वारा किया गया।
घटना का संक्षिप्त विवरणः-
सम्भागीय जनसंपर्क अधिकारी श्री नवीन कुमार वर्मा द्वारा जानकारी दी गई कि दिनांक 29.07.2020 को फरियादी ने थाना ब्यौहारी उपस्थित होकर इस आशय की मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 07.07.2020 को सुबह करीब 8.00 बजे वह अपनी पत्नी के साथ रोपा लगाने खेत गया था तब सभी बच्चे घर पर थे और जब शाम करीब 6.00 बजे वह घर आया तब उसकी तीसरे नंबर की लड़की अभियोक्त्री उम्र-16 वर्ष घर में नहीं थी, पूछने पर फरियादी के पुत्र ने बताया कि शाम करीब 5.00 बजे अभियोक्त्री तालाब की तरफ जाने को कहकर गई थी जो अब तक वापिस नहीं आई, तब फिर फरियादी द्वारा तालाब में जाकर एवं आस-पड़ोस व नातरिश्तेदारी में अपनी लड़की को खोजा किन्तु उसके नहीं मिलने पर गांव के अभियुक्त विजय सिंह पर आशंका व्यक्त करते हुए लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने की रिपोर्ट पर थाना ब्यौहारी द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। पुलिस द्वारा दिनांक 31.07.2020 को अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय अपर सत्र न्यायाधीश ब्यौहारी के समक्ष पेश किया गया। जिसके बाद माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। इसके बाद अभियुक्त द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन पत्र पेश किया गया, जिस पर सुनवाई करते हुए, अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन तर्को से सहमत होकर माननीय न्यायालय द्वारा जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया।

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