भारत में सबसे तेजी से उभरता हुआ वेब न्यूज़ चैनल

बिना सक्षम स्वीकृति के अवैध कालोनी बनाकर प्लाटिंग करने वाले बदमाश कज्जू उर्फ अब्दुल कदीर , के विरूद्ध प्रकरण दर्ज, के विरूद्ध प्रकरण दर्ज

262
Above News

जबलपुर |पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सिद्दार्थ बहुगुणा (भा.पु.से) द्वारा जिले में पदस्थ समस्त राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को भू-माफिया, सूदखोर एवं चिटपंड कंपनी के विरुद्ध राजस्व एवं नगर निगम अधिकारियों से चर्चा कर बेहतर समन्वय स्थापित करते हुये प्रभावी कार्यवाही हेतु आदेशित किया गया है। आदेश के परिपालन में जिले में पदस्थ समस्त राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों के द्वारा थाना क्षेत्र के भू-मफिया, राशन की काला बाजारी, मिलावटखोरों, भू-माफियाओं/चिटफंड कंपनी के कारोबारियों एवं सूदखोरों की सूची तथा उनके द्वारा किये गये अवैध निर्माण एवं कब्जे की जानकारी तैयार की गई है तथा सभी केे विरूद्व कार्यवाही की योजना तैयार कर लगातार कार्यवाही की जा रही है। थाना अधारताल में दिनंाक 10-01-2021 को कार्यपालन यंत्री नगर निगम श्री अजय शर्मा की ओर से नगर निगम के सब इंजीनियर सतेन्द्र दुबे ने लिखित शिकायत की कि ग्राम गुरदा खसरा न. 17/1 , 17/2, 27, 52, 56/1, 56/3, 57/1, 58/2, 59, 65, 88/1, 89/1, 117, 121/1, 125, 148 की भूमि पर कज्जू उर्फ अब्दुल कदीर खान निवासी आदर्श कालोनी कुरैशी मार्बल के पीछे अधारताल के द्वारा अवैध कालोनी बना कर प्लाटिंग की गयी है। म.प्र. नगर पालिका कालोनायजर रजिस्ट्रीकरण निर्वन्धन तथा शर्ते नियम 1998 का लायसेंस एवं पुनः निर्धारण भू-अर्जन नजूल सीलिंग विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया है, न ही अभिन्यास अनुमोदन कराया गया है, एवं न ही कालोनी विकास की अनुमति ली गयी है। शिकायत पर नगर पालिका (कालोनाईजर का रजिस्टीकरण, निर्बधन तथा शर्ते) नियम 1998 का उल्ल्ंाघन करना पाया जाने पर कज्जू उर्फ अब्दुल कदीर खान निवासी आदर्श कालोनी कुरैशी मार्बल कुरैशी के पीछे अधारताल के विरूद्ध म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1956 की धारा 292 ग के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया। उल्लेखनीय है कि थाना प्रभारी अधारताल श्री शैलेश मिश्रा ने बताया कि बदमाश कज्जू उर्फ अब्दुल कदीर खान निवासी आदर्श कालोनी कुरैशी मार्बल के पीछे अधारताल के विरूद्ध थाना अधारताल में 8 अपराध- हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, बलवा कर मारपीट, तोडफोड़ आदि के , एवं थाना गोहलपुर में 3 अपराध- विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, घर में घुसकर मारपीट आदि के तथा थाना हनुमानताल में 3 अपराध- विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के पंजीबद्ध है।बिना सक्षम स्वीकृति के अवैध कालोनी बनाकर प्लाटिंग करने वाले बदमाश कज्जू उर्फ अब्दुल कदीर जिसके विरुद्ध थाना अधारताल में 8 अपराध- हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, बलवा कर मारपीट, तोडफोड़ आदि के एवं थाना गोहलपुर में 3 अपराध- विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, घर में घुसकर मारपीट तथा थाना हनुमानताल में 3 अपराध- विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के पंजीबद्ध हैँ , के विरूद्ध प्रकरण दर्ज

खबरों के अपडेट पाने के लिए हमारा फेसबुक पेज लाइक करें| आप हमारा एंड्राइड ऐप भी डाउनलोड कर सकते है|

Comments are closed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
E-Paper