मोबलाइजर भर्ती प्रक्रिया में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश

उच्चतम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रदेश के सभी जिलो मे होगा मान्य |
अखिलेश कुमार शर्मा -(7999140850)
उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 15/02/2021को याचिका क्रमाक WP 2825-2021के तहत आगामी निर्णय तक स्थगन आदेश दिया गया है जिसके फलस्वरूप यह स्थगन आदेश प्रदेश के सभी जिलो मान्य है माननीय उच्चतम न्यायालय के स्थगन आदेश का पालन करते हुये एवं स्वच्छाहीयो के हितों को ध्यान में रखते हुए आगामी निर्णय तक जनपद व पंचायत स्तर पर कोई भी आदेश या नियुक्ति पत्र जारी न करें।
*शहडोल :- पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय भोपाल द्वारा आदेश क्रमांक -14904 दिनांक 31/122020 को मोबलाईजर भर्ती प्रक्रिया में स्वच्छताहीयो की प्राथमिकता न मिलने पर आक्रोशित स्वच्छग्राही संघ के कार्यकर्ताओं ने उच्चतम न्यायालय मे याचिका दायर किया था वही मोबलाईजर भर्ती प्रक्रिया में पंचायत स्तर पर कई भ्रष्टाचार का खेल खेला गया था जिसकी शिकायत के बाद भी कोई कार्यवाही न होते देख संगठन के कार्यकर्ताओं ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया वही आज दिनांक 23-02-2021 को स्वच्छग्राही संघ संभाग शहडोल के अध्यक्ष रामनिवास कुशवाहा के मार्गदर्शन में जिला अध्यक्ष अतुल द्विवेदी के नेतृत्व में एवं ब्लाक अध्यक्ष सोहागपुर मृगेद्र सिंह उपाध्यक्ष दीपक कुशवाहा और निशाबी नायक के अगुवाई में मोबेलाईजर भर्ती प्रक्रिया में स्वच्छग्राही संघ मंडला द्वारा दायर याचिका में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश की कापी जिला कलेक्टर महोदय शहडोल , CEO जिला पंचायत शहडोल, और CEO जनपद पंचायत सोहागपुर को सौंपी गई एवं उनसे आग्रह किया गया कि स्वच्छग्राहीयो के हितो का ध्यान रखते हुए आगामी निर्णय तक मोबेलाईजर भर्ती प्रक्रिया में कोई भी नियुक्ति संबंधी आदेश जारी न करें |


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