तो क्या बुढार सीईओ सो रहे कुम्भकरणीय निद्रा
अखिलेश कुमार शर्मा…….
शहडोल|मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत बुढार को, दिनांक 9/10/2020 भेजे पत्र मे दक्षिण वनमण्डल अधिकारी शहडोल ने लिखा की मुख्य कार्यपालन अधिकारी जन.पंचा.बुढार को शासन के रुपयो की होली खेली गई राशि की वसूली,तथा जाँच कर कडी कार्यवाही कि जाय तथा जैतपुर वन परिक्षेत्राधिकारी जैतपुर क्षेत्र अन्तर्गत में भठिया सहायक वन परिक्षेत्र अधिकारी के कार्यालय के समीप 02 कि.मी. पर स्थापित मुनारा क्रमांक-105 के पास में वन भूमि पर बिना किसी प्राप्त अनुमति के लगभग दस लाख की लागत का पुलिया निर्माण कार्य सचिव/सरपंच ग्राम पंचायत चद्रपुर के द्वारा किया जाकर वन भूमि में अतिक्रमण के ऊपर नियमानुसार कानूनी कार्यवाही किये जाकर वन भूमि को खाली कराया जाये |
मुख्य वन संरक्षक ने लिखा दक्षिण वनमण्डल अधिकारी शहडोल को पत्र
मुख्य वन संरक्षक वन वृत्त शहडोल का पत्र क्रमांक/सा./4027 दिनांक 31.07.2020 3-कमीशनर शहडोल संभाग शहडोल का पत्र क्र/फा-48/2020/शिका / 2870 दि. 17.06.2020 पत्रों से प्राप्त शिकायत की जांच उप वनमण्डलाधिकारी जैतपुर से काराई गई। उप वनमण्डलाधिकारी जैतपुर ने अपने पत्र क्रमांक / 1962 दिनांक 23.09.2020 से प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है कि परिक्षेत्र जैतपुर के बीट भठिया के कक्ष क्रमांक पी.एफ. 896 में मुनारा क्रमांक 105 के पास वन भूमि में पुलिया का निर्माण ग्राम पंचायत चन्द्रपुर द्वारा दिनांक 07.03.2014 से 17.07.2015 की अवधि में किया जाने के संबंध में प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया था जिसमें आपके विभाग के तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी उप संभाग बुढ़ार श्री सुरेन्द्र सिंह द्वारा लिखित कथन बताया गया है कि ग्राम सभा के पारित प्रस्ताव के अनुसार पुलिया निर्माण की तकनीकी स्वीकृति उनके द्वारा की गई है तथा तत्कालीन उप यंत्री श्री रतन लाल बघेल के लिखित कथन में पाया गया है कि ग्राम पंचायत का प्रस्ताव अनुसार उनके द्वारा इस्टीमेट तैयार किया गया है उप बनमण्डलाधिकारी जैतपुर के प्रतिवेदन से स्पष्ट हो रहा है कि वन भूमि में बिना स्वीकृत के पुलिया का निर्माण आपके विभाग द्वारा किया गया है, जो वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन की श्रेणी के अन्तर्गत आता है। इस कार्यालय द्वारा बिना स्वीकृत के पुलिया निर्माण ग्राम पंचायत चन्द्रपुर द्वारा दि. 07.03.2014 से 17.07.2015 तक कार्य कराया गया है उक्त अवधि में पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध अपने स्तर से नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही कर इस कार्यालय को अवगत करावें।
आवेदक राम प्रशन्न शर्मा ने कमिश्ननर से कार्यवाही की मांग
श्री राम प्रशन्न शर्मा ने वताया की जैतपुर वन परिक्षेत्राधिकारी जैतपुर क्षेत्र अन्तर्गत में भठिया सहायक वन परिक्षेत्राधिकारी के कार्यलय के समीप दो कि. मी. पर स्थापित मुनारा क्रमांक 105 के पास मे वन बिभाग की भूमि पर बिना किसी प्रकार के किसी अनुमति के बगैर ही अपनी इच्छा से सचिव/सरपंच ग्राम चंद्रपुर तथा उनके बुढार में पदस्थ उपयंत्री श्री रतनलाल बघेल एस.डी.ओ.श्री सुरेन्द्र सिंह ग्रा.यां.सेवा. बुढार शहडोल के द्वारा वन विभाग के बीट गार्ड एवं सहायक वन परिक्षेत्राधिकारी भठिया के बिना जानकारी के वन विभाग की भूमि पर एक पुलिया का निर्माण कार्य कर उसमे छत की ढलाई वन भूमि के मुनारा के अन्दर से ही सरई की हरी-भरी लकड़ी काटकर के छत ढुलाई का कार्य कर लिया गया है,जो कि वन विभाग के नियम के विपरीत है। वन भूमि मे अतिक्रमण के ऊपर नियमानुसार कानूनी कार्यवाही किये जाकर वन भूमि को खाली कराया जाय तथा दोषी अधिकारी कर्मचारीयो पर कडी कार्ययवाही की जाय|
लाखो के भ्ररष्टाचार की कार्यवाही मे लिपापोती कर रहे अधिकारी
1. यहकि वनपरिक्षेत्राधिकारी जैतपुर के अंतर्गत मे सहायक वन परिक्षेत्राधिकारी भठिया मे शासन का कार्यालय संचलित है।यहकि भठिया सहायक वन परिक्षेत्राधिकारी के मिलीभगत से भठिया कार्यालय के समीप मे लगभग दो कि.मी.मुनारा क्रमांक 105 स्थापित है उसी के पास मे मुनारा क्रमांक 105 मे सम्बंधित और मुनारे भी मौके पर वन विभाग का बना हुआ है।
2. क्रमांक दो मे लिखित मुनारा क्रमांक 105 के पास मे वन बिभाग की भूमि पर बिना किसी प्रकार के किसी अनुमति के बगैर ही अपनी इच्छा से सचिव/सरपंच ग्राम चंद्रपुर तथा उनके बुढार में पदस्थ उपयंत्री श्री रतनलाल बघेल एस.डी.ओ.श्री सुरेन्द्र सिंह ग्रा.यां.सेवा. बुढार शहडोल के द्वारा वन विभाग के बीट गार्ड एवं सहायक वन परिक्षेत्राधिकारी भठिया के बिना जानकारी के वन विभाग की भूमि पर एक पुलिया का निर्माण कार्य कर उसमे छत की ढलाई वन भूमि के मुनारा के अन्दर से ही सरई की हरी-भरी लकड़ी काटकर के छत ढुलाई का कार्य कर लिया गया है,जो कि वन विभाग के नियम के विपरीत है।
4. निर्माण कार्य में लगभग दस लाख रूपये की राशी का उपयोग हुआ होगा, इसमे क्रमांक तीन मे लिखे सभी कर्मचारीगण दोषी है,तथा निर्माण कार्य को शीघ्रतिशीघ्र परा करने के ম लिये सचिव ग्राम पंचायत चंद्रपुर के द्वारा रातो दिन मनरेगा कानून को तोड़ते हुऐ निर्माण कार्य को युद्ध स्तर पर पुलिया का निर्माण कार्य सरपंच/सचिव द्वारा कराया गया, जबकि वहां पर कोई जोड़ने वाला मार्ग नही है।
5. यहकि मौके की जाँच श्रीमान स्वयं कर लें तो सत्यता स्वयं वयां करेंगी | क्र.एक से लेकर क्रमांक सात तक के सभी बिन्दुओं के ऊपर नियमानुसार तत्काल कार्यवाही किये जाने हेतु आदेश, निर्देश जारी किया जाय, जिससे कि भविष्य मे शासन के वन भूमि के मुनारा के भीतर कोई भी व्यक्ति कर्मचारी / अधिकारी अतिक्रमण कर पर्यावरण,वन को क्षति न पहुचा सके |
6.अविलम्ब क्रमांक पांच मे लिखे सभी दोषी जनों के ऊपर कानूनी कार्यवाही वन विभाग के नियमानुसार किया जाना शासन के हित में होगा इस कारण वन भूमि से पुलिया को हटाना आवश्यक है।निर्माणाधीन पुलिया का निर्माण सचिव / सरपंच /उपयंत्री/एस.डी.ओ. तथा मुख्यकार्यपालन अधिकारी बुढार साजिस के तहत शासन के धनराशि की होली खेलने का कार्य किया है, जिसके लिये उक्त सभी दोषी जन दण्ड के भागी है।

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