अवैध शराब ठिकानों पर दबिश दौरान 8 प्रकरण कायम
शहडोल ।जिले के वृत्त जयसिंहनगर में जिला कलेक्टर डाँ. सतेन्द्र सिंह जी के निर्देशन एवं जिला आबकारी अधिकारी श्री सुरेश कुमार राजोरे जी के मार्गदर्शन जिले में कच्ची व अवैध मदिरा के व्यवसाय पर अंकुश लगाने के लिए अवैध शराब ठिकानों पर दबिश दी जा रही है।
जिसमे वृत्त जयसिंहनगर के अंतर्गत सुशीला चौधरी के घर से 5 लीटर हाथ भट्टी शराब सुदृर्शन अहिरवार के कब्जे से 15किलो ग्राम महुआ लाहन रामवती अहिरवार के घर से 4 लीटर हाथ भट्टी शराब द्रोपती अहिरवार 15 किलो ग्राम महुआ लाहन रीता अहिरवार 15 किलो महुआ लहान परम्मू अहिरवार 5लीटर हाथ भट्टी शराब सोनिया चर्मकार 15 किलो महुआ लाहन एवम नौमी जायसवाल ग्राम चंदेला 20 लीटर हाथ भट्टी शराब 150 किलो महुआ लाहन जप्त कर विधिवत कार्यवाही की गई।
कुल 08 प्रकरणों में कुल जप्ती 210 किलो ग्राम महुआ लाहन एवं 34 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब जप्त हुई। जिसकी अनुमानित कीमत 15600 /- रुपये है।
विदेशी शराब दुकान जयसिंहनगर का विधिवत सघन निरीक्षण किया गया जहाँ पर दैनिक विक्रय पंजी निरीक्षण पुस्तिका परमिट फाइल संधारित की गई है। कोविड 19 के दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है।दुकान पर मास्क सेनेटाइजर vaicinated अभिकर्ता होना पाया जिसका प्रमाण पत्र काउंटर पर चस्पा है।
उपरोक्त आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 कीधारा 34(1)(क) एवं 34(1)(च)केतहत कार्यवाही की गई।
कार्यवाही आबकारी उपनिरीक्षक मृत्युंजय सिंह ठाकुर के नेतृत्व में की गई।
जिसमें सहयोग स्टाफ आबकारी मुख्य आरक्षक श्री भूषण प्रजापति आबकारी आरक्षक सहेज सिंह साथ रहे ।







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