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जबलपुर न्यूज़:-अवैध उत्खनन एवं परिवहन में लिप्त 1 जेसीबी, 3 टैक्टर ट्रालियॉ जप्त, जेसीबी चालक, 2 टैक्टर चालक गिरफ्तार, फरार 1 टैक्टर चालक एवं मालिकों की तलाश!

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पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सिद्धार्थ बहुगुणा (भा.पु.से.)* द्वारा सभी राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को अवैध उत्खनन एवं परिवहन के कारोबार मंे लिप्त लोगों को चिन्हित करते हुये उनके विरूद्ध नियमानुसार प्रभावी वैधानिक कार्यवाही हेतु आदेशित किया गया है। आदेश के परिपालन मे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री शिवेश सिंह बधेल एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर उत्तर/यातायात श्री संजय कुमार अग्रवाल तथा नगर पुलिस अधीक्षक बरगी श्री अशोक तिवारी एव नगर पुलिस अधीक्षक अधारताल श्रीमति प्रियंका करचाम के मार्गदर्शन मे थाना बरगी पुलिस द्वारा मुरूम के अवैध उत्खनन में 1 जेसीबी, 2 टैक्टर टाली तथा थाना अधारताल पुलिस द्वारा अवैध रूप से रेत चोरी कर टैक्टर ट्राली में ले जाते हुये रंगे हाथ पकडा गया है। थाना प्रभारी तिलवारा प्रशिक्षु उ.पु.अ. श्री राहुल सैयाम ने बताया कि दिनॉक 27-8-21 को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली कि बिलाई की भटिया ग्राम ललपुर में जेसीबी से अवैध रूप से मुरूम उत्खनन कर टैक्टर टालियों में लोड की जा रही है। सूचना पर तत्काल हमराह स्टाफ के मुखबिर के बताये स्थान पर दबिश दी गयी जहॉ एक जेसीबी मशीन क्रमंाक एमपी 20 बीए 2194 मुरूम उत्खनन करते हुये मिला, पास 2 हॉलेण्ड टैक्टर ट्रालियॉ खडी थी , 1 टैक्टर ट्राली में आधी मुरूम भरी थी जिसमें जेसीबी से मुरूम भरी जा रही थी तथा दूसरे टैक्टर ट्राली मरूम से भी थी जिसका चालक पुलिस को आता देख भाग गया, घेराबंदी कर जेसीबी के चाले एवं एक टैक्टर के चालक को पकडा एवं नाम पता पूछा जेसीबी चालक ने अपना नाम संतोष प्रजापति उम्र 34 वर्ष निवासी चौरई बरगी एवं टैक्टर के चालक ने अपना नाम सज्जू भूमिया उम्र 20 वर्ष निवासी ललपुर तिलवारा बताते हुये भागने वाले टैक्टर चालक का नाम बब्बा उर्फ भगवानदास निवासी ललपुर का होना बताया, सघन पूछताछ पर जेसीबी चालक ने उक्त जेसीबी मशील जबलपुर निवासी रॉबिन तिवारी की होना तथा आकाश राय द्वारा 900 रूपये प्रतिघंटा के हिसाब से किराये पर जेसीबी मशीन से खुदाई करवाना बताया तथा उक्त टैक्टर आकाश राय एवं बल्लू राय के होना बताया। जेसीबी मशीन एवं 2 टैक्टर ट्राली मय मुरूम के जप्त करते हुये जेसीबी चालक, दौनेा टैक्टर चालक, टैक्टर मालिक एवं अवैध उत्खनन करनवाले वालों के विरूद्ध 4 क खनिज अधिनियम एवं 53 गौण अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुये प्रकरण खनिज विभाग को भेजा गया है। थाना प्रभारी अधारताल श्री शैलेष मिश्रा ने बताया कि दिनांक 27-8-21 को व्हीकल मोड़ महाराजपुर मंे एक टेªक्टर ट्राली क्रमांक एमपी 20 ए ए 4791 जिसकी ट्राली में रेत भरी थी, को रोककर टेªक्टर चालक से नाम पता पूछा जिसने अपना नाम अशोक रजक उम्र 36 वर्ष निवासी पन्नी मोहल्ला सुहागी बताया जिससे ट्राली में लोड रेत के संबंध में पूछताछ करने पर रायल्टी नहीं होना बताते हुये स्वयं का ड्रायविंग लायसेंस भी नहीं होना बताया टेªक्टर चालक द्वारा अवैधानिक रूप से रेत चोरी कर परिवहन करना पाये जाने से टेक्टर ट्राली मय रेत के जप्त करते हुये धारा 379 भादवि एंव सार्वजनिक सम्पत्ति निवारण अधिनियम की धारा 3, 4 तथा 3/181 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्यवाही की गयी।

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