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दीपावली पर्व पर केवल ग्रीन पटाखों का करें उपयोग-कलेक्टर
कलेक्टर ने धारा 144 के अंतर्गत किया आदेश जारी

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आदित्य सिंह राणा शहडोल-कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती वंदना वैद्य ने विस्फोटक अधिनियम 1984 एवं दंड प्रक्रिया 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण शहडोल जिले में लोक शांति एवं जन सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए आगामी आदेश तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।

जारी आदेश में कलेक्टर ने कहा है कि दीपावली पर्व पर केवल ग्रीन पटाखे, पटाखों की निर्माण, भंडारण, परिवहन, विक्रय एवं उपयोग की अनुमति रहेगी। पटाखे एवं गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी, जैसे कि पटाखे जिनकी निर्माण में बेरियम साल्ट का उपयोग किया गया, लड़ी (जुड़ें हुए पटाखे) में बने पटाखे, पटाखे जिनकी तीव्रता विस्फोटक स्थल से 4 मीटर की दूरी पर 125 डेसीबल से अधिक हो, पटाखे जिनकी निर्माण में एंटीमनी, मरक्यूरी, आर्सेनिक, लीड इत्यादि का उपयोग किया गया हो। पटाखों में ई-कॉमर्स कंपनियों अथवा निजी व्यक्तियों द्वारा ऑनलाइन विक्रय तथा गैर लाइसेंसी विक्रय, घोषित शांति क्षेत्र के भीतर 100 मीटर की दूरी तक एवं धार्मिक चित्र पर बने हुए पटाखे पूर्णत: प्रतिबंधित होंगे।

कलेक्टर ने जारी आदेश में कहा है कि दीपावली व गुरु पर्व पर आतिशबाजी की अनुमति रात्रि 8:00 से 10:00 बजे तक एवं क्रिसमस के पूर्व संध्या और नववर्ष पर मध्य रात्रि 11:55 से 12:30 बजे तक अनुमति रहेगी। सभी थाना प्रभारी अपने-अपने क्षेत्र अंतर्गत निर्धारित समय का पालन कराना सुनिश्चित करेंगे। इसी प्रकार आतिशबाजी दुकाने अन्य रहवासी भवन में पूर्णत: अलग होगी, पटाखा दुकान से ऊपरी तल पर जाने का रास्ता नहीं होगा, पटाखा दुकान के ऊपर निवास स्थान नहीं होगा। यदि कोई भी पटाखा दुकान नियमों के विरुद्ध पाई जाती है तो जांच उपरांत अनुज्ञप्ति निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।

कलेक्टर ने जारी आदेश में कहा है कि पटाखा दुकान, घनी आबादी, धार्मिक स्थल, अस्पताल, स्कूल एवं किसी सार्वजनिक स्थल के नजदीक नहीं होगा। यदि कोई पटाखा दुकान ऐसे स्थल पर है तो जांच उपरांत उसे तत्काल हटाने की कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा है कि चीनी एवं अन्य विदेशी निर्मित सभी प्रकार के पटाखों का भंडारण परिवहन तथा विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध होगा। पटाखा दुकान एवं भंडारण गृह (मैग्नीज) पूर्ण रूप से विस्फोटक नियम 2008 के अनुसार होने चाहिए। उन्होंने कहा है कि थोक पटाखा व्यवसाई, फुटकर पटाखा व्यवसाई के नवीनीकृत लाइसेंस की कॉपी जमाकर पटाखा बिक्री करें। भीड़भाड़ वाले इलाकों में अवैध रूप से सार्वजनिक स्थल, वाहन एवं ठेला गाड़ी पर पटाखे बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

कलेक्टर ने जारी आदेश में कहा है कि अनुविभागीय अधिकारी एवं उपखंड मजिस्ट्रेट, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस, प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी एवं तहसीलदार का संयुक्त दल अपने-अपने क्षेत्रों के आतिशबाजी दुकानों, निर्माण स्थलो, भंडारण स्थलों इत्यादि का पालन कराना सुनिश्चित करेंगे। नगरीय क्षेत्रों में नगर पालिका एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों द्वारा इस संबंध में जन जागरूकता अभियान का कार्य वृहद स्तर पर किया जाए। उन्होंने कहा कि पटाखा व्यवसाय स्थल पर सुरक्षा के संपूर्ण संसाधन जैसे- अग्निशामक (फायर फाइटर), बालू रेत, पानी से भरी टंकियां आदि सुरक्षा उपकरणों का उपलब्ध होना सुनिश्चित किया जाए।

कलेक्टर ने जारी आदेश में कहा है कि उक्त आदेश आमजन को संबोधित है जो कि वर्तमान में मेरे समक्ष ऐसी परिस्थितियां नहीं है और ना ही यह संभव है कि इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति को दी जाए, अतः यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जा रहा है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

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