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थाना सीधी के मतदान केन्द्र महुआटोला के मतपत्र लूटने वाले समस्त 11 आरोपी गिरफ्तार

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  • डकैती, बलवा, शासकीय कार्य में बाधा, लोक संपत्ति नुकसान, मारपीट, इत्यादि की गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज
  • सभी 11 आरोपियों को 24 घंटे के अंदर पुलिस ने किया गिरफ्तार
  • प्रशासन एवं पुलिस द्वारा समस्त आरोपीगणों के विरूद्ध रा0सु0का0 की कार्यवाही की जा रही है।

दिनांक 01.07.2022 को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के द्वितीय चरण के दौरान मतदान केन्द्र क्र. 239 ग्राम महुआ टोला में रात्रि करीब 01ः00 बजे मतदान केन्द्र पर मतगणना के दौरान कुछ लोगों के द्वारा चुनाव हारने के डर से मतगणना में व्यवधान किया जाकर मतदान दल के शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की गई।
दिनांक 02.07.22 को फरियादी पीठासीन अधिकारी कृष्ण कुमार राव पिता ललन प्रसाद राव उम्र 49 साल द्वारा रिपोर्ट की गई कि त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 के द्वितीय चरण में मतदान हेतु जनपद पंचायत जयसिंहनगर के मतदान केन्द्र क्र. 239 में मतदान दिवस हेतु पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया था जो मतदान दिनांक को अपने सहकर्मियों के साथ ड्यूटी पर था । मतदान प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित की जा रही थी। मतदान समाप्ति के उपरांत एजेंटों की उपस्थिति में मतगणना कार्य किया जा रहा था। जिसमें पंच सरपंच की गणना पूर्ण होने उपरांत जनपद सदस्य की गणना की जा रही थी। सुरक्षा की दृष्टि से पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान केन्द्र के कक्ष का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया गया था। कमरे में सहकर्मी एवं प्रत्याशियों के एजेंट उपस्थित थे। तभी रात्रि करीबन 01 बजे मतदान केन्द्र कक्ष के खिड़की तोड़कर एक व्यक्ति कमरे में घुस कर केन्द्र का दरवाजा खोल दिया जिससे 5-6 लोग मतदान केन्द्र में घुसकर गाली-गलौज और मारपीट करने लगे। सुरक्षा की दृष्टि से समस्त मतपत्र एक पॉलीथिन में रख दिया गया। इसी दौरान उत्पाती व्यक्तियों द्वारा षड़यंत्रपूर्वक पुनः मतदान कराने के आशय से मतपत्रों को लूट करने की नियत से उक्त पॉलीथिन को पीठासीन अधिकारी से छीनकर मतदान केन्द्र से बाहर भाग गए। रोजगार सहायक भीमसेन केवट एवं उपस्थित अन्य एजेंटों ने खिड़की तोड़कर अंदर आये व्यक्ति एवं मतपत्र लूटने वाले लड़कों का नाम बुद्धसेन केवट पिता छोटेलाल केवट व गोलू पिता हेतराम केवट बताया।

अनावेदकगणांे द्वारा आपराधिक गतिविधियों में संलग्न होकर समाज एवं क्षेत्र की जनता के मन में आतंक एवं भय का माहौल निर्मित किया गया है। अनावेदकों द्वारा लोकतांत्रिक व्यवस्था को भंग करने एवं आम-जनमानस के मन में असुरक्षा की भावना उत्पन्न की गई।

उक्त घटना की गंभीरता को देखते हुए शहडोल पुलिस द्वारा सख्त वैधानिक कार्यवाही करते हुए डकैती, शासकीय कार्य में बाधा, मारपीट इत्यादि की गंभीर धाराओं में फरियादी पीठासीन अधिकारी श्री कृष्ण कुमार राव की रिपोर्ट पर आरोपी 1. ललन केवट 2. सुशील केवट 3. रूपसेन केवट, 4. वीरभान केवट, 5. रामलाल बैगा, 6. जयप्रकाश केवट, 7. मनीष नापित, 8. रामदीन केवट, 9. रमेश केवट, 10. बुद्धसेन केवट, 11. गोलू केवट सभी निवासी ग्राम महुआ टोला के विरूद्ध थाना सीधी में अपराध क्र. 182/2022 धारा 120बी, 294, 171ग, 457, 188, 395, 353, 186, 427, 332, 506 भादवि , 11 म0प्र0 स्थानीय प्राधिकार (निर्वाचन अपराध) अध्निियम 1964 एवं 3 सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
पुलिस अधीक्षक शहडोल द्वारा विशेष टीम गठित कर 11 आरोपियों को तत्काल गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया था जिसके तारतम्य में समस्त आरोपीगणों को दिनांक 03.07.2022 को घटना के 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया गया है। प्रशासन एवं पुलिस द्वारा समस्त आरोपीगणों के विरूद्ध रा0सु0का0 की कार्यवाही की जा रही है।
जिला प्रशासन एवं शहडोल पुलिस निष्पक्ष एवं भयमुक्त निर्वाचन हेतु पूर्णरूपेण प्रतिबद्ध है। इस प्रकार की अप्रिय घटना करने वालों के विरूद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही की जावेगी।

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