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‘बच्चों को भारी स्कूल बस्ता लाने के लिए विवश करने पर होगी कार्यवाही – न्यायधीश

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शहडोल 6 जुलाई 2022- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शहडोल के अध्यक्ष तथा प्रधान जिला न्यायाधीश श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में बच्चों के सर्वांगीण विकास के विषय पर बैठक का आयोजन किया गया । बैठक की अध्यक्षता जिला न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती निशा विश्वकर्मा द्वारा की गई, बैठक में सहायक संचालक शिक्षा विभाग श्री बी.डी. पाठक एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री अमित शर्मा उपस्थित रहे। न्यायाधीश श्रीमती विश्वकर्मा ने शिक्षा विभाग को सूचित करते हुए निर्देशित किया की केन्द्र सरकार द्वारा बच्चों के स्कूली बस्ते के संबंध में दिनांक 24 नवम्बर 2020 को दिशा निर्देश दिए गए हैं, इन दिशा निर्देशों का जिले के समस्त स्कूलों द्वारा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें। न्यायाधीश ने कहा कि यदि कोई अभिभावक के समक्ष यह समस्या आती है तो वह जन उपयोगी सेवाओं की स्थाई लोक अदालत के समक्ष कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में आवेदन कर सकता है । ऐसे अभिभावकों का नाम गोपनीय रखा जाएगा तथा ऐसी शिकायत के संबंध में संबंधित विद्यालय एवं शिक्षा विभाग से जवाब प्राप्त किया जाएगा । छोटे बच्चों द्वारा भारी स्कूल बस्तों को ढोना चिंता का विषय है और इस समस्या का पूर्णकालिक समाधान निकाला जाना आवश्यक है । सहायक संचालक श्री पाठक ने शाला त्यागी बच्चों के संबंध में शासन द्वारा की जा रही कार्यवाही एवं योजनाओं से न्यायाधीश को अवगत कराया ।

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