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अनूपपुर न्यूज:- नकली छाप खाद्य पदार्थ प्राप्त होने पर हरिओम ट्रेडर्स को 10 हजार का जुर्माना !

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अनूपपुर – खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) सहपठित धारा 52 के तहत हरिओम ट्रेडर्स फुनगा जिला अनूपपुर को दोष सिद्ध होने पर न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी श्री सरोधन सिंह द्वारा शास्ति से 10 हजार रुपए का जुर्माना दंडित किया गया है तथा संबंधित संचालक को अधिरोपित दण्ड राशि ट्रेजरी चालान के माध्यम से जमा कर चालान की मूल प्रति न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं | अधिरोपित अर्धदंड की शास्ति सदत्त नही करने पर समंधित से उक्त राशि भू – राजस्व बकाया के रूप में वसूल की जाएगी | उल्लेखनीय है की गुणवत्ता स्तर की जांच उपरांत फूनगा का सलोनी सरसो का तेल ( पैक्ड ) झूठा छाप पाया गया था |

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