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शहडोल न्यूज:- चौपाल लगाकर समितियों ने बताया पेसा एक्‍ट का महत्‍व!

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शहडोल 14 दिसंबर 2022- कलेक्टर श्रीमती वंदना वैद्य के मार्गदर्शन, मुख्य कार्यपालन अधिकारी अधिकारी जिला पंचायत श्री हिमांशु चंद्र के निर्देशन एवं जन अभियान परिषद के जिला समन्वयक श्री विवेक पाण्डेय की अगुवाई में जन अभियान के परिषद के नवाकुंर संस्‍था ,प्रस्‍फुटन समिति के सदस्‍यों एवं वालेटिंयरों द्वारा पेसा पेसा एक्‍ट के प्रति लोंगो को जागरूक करने के उददेश्‍य से ग्रामों का भ्रमण कर रहे है। इसी कड़ी में आज जनपद पंचायत जयसिंहनगर के ग्राम मीठी चौपाल लगाकर लोगों को पेसा एक्‍ट के प्रति लोंगो को जागरूक किया गया। चौपाल कार्यक्रम में नवाकुंर संस्‍था के अध्‍यक्ष, सचिव एवं सदस्‍य , श्री शिवकुमार तिवारी, सनत कुमार, पवन कुमार, कमलेश मौर्य, मनोज कुमार राजकुमार, ग्रामीण जन व अन्‍य छात्र एवं छात्राएं उपस्थित रहें। चौपाल में बताया गया कि पेसा एक्ट पेसा एक्ट यानि पंचायतों के प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 भारत के अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए पारंपरिक ग्राम सभाओं के माध्यम से स्वशासन सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा अधिनियमित एक कानून है, इसमें अनुसूचित क्षेत्रों की ग्रामसभा को सशक्त बनाया गया है। बाजार-मेलों का प्रबंधन ग्रामसभा करेगी तो ग्राम विकास की कार्ययोजना भी वही बनाएगी। जनजाति वर्ग के व्यक्ति की भूमि पर किसी गैर जनजाति व्यक्ति ने अनधिकृत कब्जा कर रखा है तो ग्रामसभा को उसे हटवाकर मूल व्यक्ति को दिलाने का अधिकार दिया गया है। ग्रामसभा की सहमति के बिना अनुसूचित क्षेत्रों में नई शराब दुकान नहीं खुलेगी। भूमि अधिग्रहण के पहले भी सहमति लेनी होगी। स्थानीय पुलिस स्टेशन में ग्राम के व्यक्ति से संबंधित कोई भी प्राथमिक सूचना दर्ज होती है तो इसके सूचना ग्रामसभा को देनी होगी। जमीन- भू-अर्जन के लिए ग्रामसभा की सहमति जरूरी जैसे अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों से अवगत कराया गया।

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