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मुरैना कलेक्टर के आदेशों की खुले आम उड़ाई गई धज्जियां, नहीं मानते शराब ठेकेदार कोई नियम कानून

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आशीष सिंह की रिपोर्टिंग

मुरैना।समस्त जिले में मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 के तहत कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अंकित अस्थाना ने 2 अक्टूबर को संपूर्ण मुरैना जिले में शुष्क दिवस घोषित किया था शुष्क दिवस में जिले में संपूर्ण जिले की कंपोजिट मदिरा दुकाने, बीयर विनिर्माणी इकाई महाटोली, समस्त देशी मदिरा भण्डागारों से मदिरा का प्रदान परिवहन क्रय-विक्रय एवं उपभोग प्रतिबंधित किया गया था लेकिन अंबाह नगर में मुरैना कलेक्टर अंकित अस्थाना के आदेशों की खुले आम धजिया उड़ी अंबाह में शुष्क दिवस पर शराब का बिक्री बंद नहीं हुई सुबह से लेकर देर रात तक कंपोजिट दुकान पर सील लगी रही और शराब की बिक्री चलती रही अंबाह नगर में शराब के ठेकेदारों को क्या उने तो अपना मर्जन डबल करने से मतलब है। ठेकेदारों का माना है की आज दुकान बंद का आदेश है जिससे हम अपने मन माने तरीके से बिक्री करेंगे
ऐसा लगता है की अंबाह शराब के ठेकेदारों पर कोई नियम कानून लागू नहीं होते है। क्या नियम कानून केवल नाम के लिए है?

देखना यह है की इन शराब के ठेकेदारों पर क्या कार्यवाई होंती है ?

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