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चुनाव को ध्यान में रखते हुये पैट्रॉल पंप पर डीजल-पेट्रॉल स्टॉक में रखना सुनिश्चित करें

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मुरैना।विधानसभा निर्वाचन 2023 में उपयोग होने वाले वाहनों की आवश्यकता एवं कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुये जिले में संचालित प्रत्येक पेट्रॉल पंप के मालिक को आदेशित किया है, कि अपने पैट्रॉल पंप में 1000 लीटर डीजल एवं 500 लीटर पैट्रॉल रिजर्व स्टॉक में हमेशा सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें। यह निर्देश जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अंकित अस्थाना ने जारी किये है। आदेश में बताया है कि रिजर्व स्टॉक का निस्तारण अधोहस्ताक्षरकर्ता, उक्त कार्य हेतु नियुक्त अधिकारी के निर्देश पर ही किया जायेगा। किसी भी प्रकार की शिथिलता, अवहेलना करने पर निर्वाचन नियमों एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत वैधानिक दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
यह आदेश मुरैना जिले के समस्त पैट्रॉल पंप पर निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न होने तक प्रभावशील रहेगा।

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