कांग्रेस कमेटी जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष,राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को नोटिस जारी

तो क्या कांग्रेस कमेटी जिला अध्यक्ष शहडोल को पार्टी संगठन के नियमों का नहीं है ज्ञान……?
अखिलेश कुमार शर्मा मोबाइल नंबर 7999140850
शहडोल।बता दें कि किसी भी राष्ट्रीय पार्टी का कोई भी पदाधिकारी या तो जनहित के किसी मुददें पर अपने लेटर हेड का प्रयोग कर सकता है या अपने लेटर हेड से पार्टी की गतिविधियों के संबंध मे किसी प्रकार की कोई कार्यवाही कर सकता है किन्तु कोई भी पदाधिकारी अपने व्यकितगत कार्य के लिए लेटर हेड का प्रयोग नही कर सकता है। यदि कोई पदाधिकारी ऐसा करता है तो वह पदीय अधिकारों का दुरूपयोग के साथ-साथ कदाचरण का अपराध है साथ ही छल की श्रेणी में आने वाला अपराध भी होता है । सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सुभाष गुप्ता जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी शहडोल पार्टी संगठन के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं।
नोटिस जारी
मैं रमेश त्रिपाठी एडवोकेट अपने कार्यार्थी शक्ति सिंह चंदेल निवासी श्रीराम रेसीडेन्सी नरसरहा रोड शहडोल जिला की हिदायतों एवं निर्देशान्सार आप सुभाष गुप्ता, अध्यक्ष जिला कांग्रस कमेटी शहडोल निवास युढ़ार रोड शहडोल जिला शहडोल म०प्र०, कमलनाथ प्रदेश अध्यक्ष म०प्र० कांग्रेस कमेटी कार्यालय मेन रोड 1 शिवाजी नगर स्क्वायर इन्द्रिरा भवन भोपाल म०प्र० मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यालय भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस 10 राजाजी मार्ग नई दिल्ली ,नोटिसी को निम्नलिखित नोटिस देकर आगाह किया जाता है।
1.यह कि मेरा कार्यार्थी शक्ति सिंह चंदेल निवासी श्रराम रेसीडेन्सी नरसरहा रोड़0शहडोल जिला शहडोल म०प्र० का निवासी है तथा राष्ट्रीय बजरंगदल महाकौशल प्रान्त का0प्रान्त महामंत्री है। और बेबाक शक्ति न्यूज का प्रधान सम्पादक है। मेरा कार्यार्थी सामाजिक कार्यकर्ता है जिसकी समाज में एक विशेष मान प्रतिष्ठा है।

2.यह कि अआप नोटिसी कमांक 01 जिला कांग्ेस कमेटी शहडोल के जिलाध्यक्ष है तथाआप नोटिसी कर्माक 2 मOप्रo कांग्रेस कमेदी के प्रदेश अध्यक्ष और आप नोटिसी कमांक 3 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है । आप नोटिसी कमांक 2 व 3 के द्वारा नोटिसी कमांक 1 की नियुव्ति की गई है इस कारण- से नोटिसी कमांक 1 के द्वारा अपने पदीय हैसियत से किये गये प्रत्येक कार्य के लिए आप नोटिसी कमांक 2 व 3 समान रूप से उत्तरदायी है ।
3 यह कि किसी भी राष्ट्रीय पार्टी का कोई भी पदाधिकारी या तो जनहित के किसी मुददें पर अपने लेटर हेड का प्रयोग कर सकता है या अपने लेटर हेड से पार्टी की गतिविधियों के संबंध मे किसी प्रकार की कोई कार्यवाही कर सकता है किन्तु कोई भी पदाधिकारी अपने व्यकितगत कार्य के लिए लेटर हेड का प्रयोग नही कर सकता है। यदि कोई पदाधिकारी ऐसा करता है तो वह पदीय अधिकारों का दुरूपयोग के साथ-साथ कदाचरण का अपराध है साथ ही छल की श्रेणी में आने वाला अपराध भी होता है ।
4- यह कि घटना दिनांक 23/1/2023 को जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के लेटर हेड
का दुरूपयोग करते हुए आप नोटिसी कमांक 01 के द्वारा मेरे कार्या्थी के विरूद्ध पुलिस अधीक्षक शहडोल को एक शिकायत पत्र इस आशय का किया कि मेरे कार्यार्थी के द्वारा आपको बदनाम करने की नियति से आप पर यह आरोप लगाया कि है कि आपके द्वारा आपने पत्ती के नाम से ग्राम कचनपुर तहसील सोहागपुर की आराजी खसरा नम्बर 1505 /2 रकवा 0.486 हेक्टेयर एवं खसरा नम्बर 1506 रकवा 0.247 हेकटेयर जो कि आदिवासी फगुना बैगा की है को हडप किया गया है। आपने उक्त पत्र मे लेख किया कि उक्त आराजी आपके द्वारा श्रीमती आशा गुप्ता पति सुरेश से क्रय किया है ।

5- यह कि वास्तविकता यह है कि उपरोक्त विवरण की आराजी वर्ष 1874-75 अधिकार अभिलेख में फगुना पिता सेमरिहा वैगा (आदिवासी) के नाम से बतौर भूमिस्वामी दर्ज है और दिनांक 0210.1959 को मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता 1959 सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में प्रभावशील हुई उक्त दिनांक के बाद से किसी भी आदिवासी की जमीन का अंतरण किसी गैर आदिवासी के नाम से नही हो सकता है । वर्तमान समय मे उवत आराजी आप नोटिसी कमांक 1 की पत्नी के नाम से है इस कारण से यह आपकी जबावदारी है कि आप यह बताये कि जब उंक्त आराजी वर्ष 1975 मे आदिवासी के नाम से थी तो गैर आदिवासी के नाम से किस आदेश से आई है। और यद्धि आप इसका प्रभाण नही दे सकते है तो यह
आपकी जबावदारी है।
6- यह कि आप नोटिसी कमांक 1 ने आपनी पत्नी को नाम से कौन सी भूमि कय किया और उसके कय विकय मे क्या तकनीकी कमी है तथा उसका क्या परिणाम हो सकता है यह आप नोटिसी कमांक 1 का निजी मामला है जिस हेतु आप नोटिसी कमांक 1 पार्टी के लेटर हेड का प्रयोग नहीं कर सकते है । किन्तु आप नोटिसी करमांक 1 के द्वारा अपने पदीय अधिकारों का दुरूपयोग करते हुए मेरे कार्यार्थी को अनावश्यक परेशान करने एवं उसे बदनाम करने की बदनियति से लेटर हेड का प्रयोग किया है जो कराचरण की श्रेणी में आने/बाला अपराध हैं ।
7.यह कि आप नोटिसी कमांक 01 के द्वारा मेरे कार्यार्थी के विरूद्ध लेटर हेड पर रिपोर्ट करने के बाद उसे स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराकर मेरे कार्यार्थी को अनावश्यक बदनाम करने का प्रयास किया है जो कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 500 के तहत दण्डनीय अपराध है । चूंकि आप नोटिसी कमांक 1 ने उक्त अपराध अपने लेटर हेड मे किया है और आप नोटिसी कमांक 01 के उष्त कृत्य के लिए नियोजक होने के कारण आप नोटिसी कमांक 2 व 3 भी समान रूप से जबावदार है ।
श्री त्रिपाठी ने अपने जरिये नोटिस आप नोटिसीगण को आगाह किया जाता है कि नोटिस पावती से
30 दिवस के भीतर इस नोटिस का जबाव प्रषित कर स्पष्ट करें कि मेरा कार्यार्थी क्यों न आप नोटिसी गण के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में कानूनी कार्यवाही करे । बाद गुजरने म्याद यह उपधारित किया जावेगा कि उपरोक्त आरोप आपने स्वीकार किया है इस कारण से मेरा कार्यार्थी आप नोटिसीगण के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने को स्वतंत्र रहेगा एवं
करेगा।
नोट- नोटिसी कहीं कटा-फटी नहीं है, जिसकी एक प्रति मेरे कार्यालय में सुरक्षित है ।
(रमेश त्रिपाठी)
एडवोकेट शहडोल

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