किसी भी व्यक्ति को बॉटल अथवा जरीकेन में पेट्रोल, डीजल नहीं करे विक्रय – कलेक्टर

शहडोल जिले में पेट्रोल,डीजल वितरण सुनिश्चित करने राशनिंग व्यवस्था लागू
कलेक्टर ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश
अखिलेश कुमार शर्मा 7999140850
शहडोल। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती वंदना वैद्य ने आदेश जारी किया है कि मध्यप्रदेश के समस्त वाहन चालक जिसमें डीजल पेट्रोल टैंकरों तथा गैस एजेंसी के ट्रक के वाहन चालक भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गये है। जिसके कारण आयल डिपो भिटौनी, जबलपुर से एवं गैस डीलरों के वाहन शहडोल तक आने में अव्यवस्था की स्थिति निर्मित हो रही है और सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि मार्ग में जगह-जगह वाहन चालकों को रोकने व वाहन को क्षति पहुंचाने की घटनाए सामने आ रही है। जिससे लोक शांति भंग होने की पूर्ण संभावना है। जिले में अत्यावश्यक सेवा जैसे दूध, सब्जी, दवा, एम्बुलेस आदि अन्य सामग्री भी जिले में पहुंचने में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। जारी आदेश में कहा है कि ऑयल कम्पनियों के डिपो से पेट्रोल डीजल वाहन निर्वाध रूप से शहडोल जिले में प्रवेश करें,डीजल एवं पेट्रोल पम्प से आवश्यक मात्रा में वितरण सुनिश्चित किया जाये, गैस एजेंसियों से गैस सिलेण्डरों का वितरण निर्बाध गति से सुचारू रूप से किया जाये,आवश्यक वस्तुओं जैसे दूध, सब्जी, दवा, एम्बुलेंस आदि का आवागमन निर्वाध गति से सुचारू रूप से हो।

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती वंदना वैद्य ने समस्त जनसाधारण की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए डीजल, पेट्रोल, गैस, दूध, सब्जी, दवा, एम्बुलेंस एवं आवश्यक वस्तुओं की सतत आपूर्ति एवं वितरण व्यवस्था बनाये रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(1) के अन्तर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुये शहडोल जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जारी आदेश में कहा गया है कि जो भी उपरोक्त व्यवस्था का उल्लंघन करेगा उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी एवं लोक शांति भंग होने की स्थिति में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1990 के अन्तर्गत भी कार्यवाही की जावेगी। जारी आदेश में कहा गया है कि शहडोल जिले में पेट्रोल, डीजल, गैस एवं आवश्यक वस्तुओं की कमी को देखते हुए तथा डीजल पेट्रोल गैस की कम्पनी स्तर से सप्लाई सुनिश्चित करने तथा डीजल, पेट्रोल पम्पों व गैस एजेंसियों से गैस सिलेण्डर वितरण सुचारू रूप से करने के लिए पेट्रोल,डीजल पम्प संचालकों एवं गैस डीलरों एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं के वेण्डरो को आदेशित किया है कि शहडोल जिले में पेट्रोल डीजल का वितरण सतत रूप से सुनिश्चित करने के लिए राशनिग व्यवस्था लागू की जाती है,समस्त पेट्रोल, डीजल पम्प संचालक जिस व्यक्ति अथवा वाहन को एक बार पेट्रोल / डीजल दे दिया गया है, उसे उसी दिवस में दुबारा पेट्रोल / डीजल नहीं दिया जायेगा, समस्त पेट्रोल / डीजल पम्प संचालक किसी भी व्यक्ति को बॉटल अथवा जरीकेन में पेट्रोल / डीजल नहीं बेचेंगे, समस्त पेट्रोल डीजल / गैस एजेन्सी संचालक, पेट्रोल/डीजल / गैस सिलेण्डरों का वितरण सतत व सुचारू रूप से बनाये रखेंगे,समस्त वेंडर दूध, सब्जी, दवा एवं एम्बुलेंस तथा अन्य अत्यावश्यक वस्तुओं का परिवहन सतत रूप से बनाये रखेंगे।

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