थानाध्यक्ष मनियर के नेतृत्व मे थाना मनियर पुलिस को मिली बड़ी सफलता

प्रदीप बच्चन(ब्यूरो चीफ बलिया यूपी)
बलिया( यूपी) के थाना मनियर पुलिस ने मोबाइल छीनने वाले दो युवकों को पकड़कर न्यायालय चालान किया।
थाना मनियर पर ओमकार प्रजापति पुत्र पुर्णवाशी प्रजापति ग्राम छितौनी थाना मनियर जनपद बलिया द्वारा एक लिखित प्रार्थाना पत्र के साथ शिकायत किया गया था कि दिनांक 5/10/24 को जब मनियर बाजार से अपने घर जा रहे थे कि ग्राम छितौनी नहर के पास समय लगभग 19.30 बजे मोटरसाइकिल सवार दो अज्ञात ने मेरी मोबाईल छिन लिये। जब मैं उनका विरोध किया तो चाकू निकालकर डरा दिये। मेरी मोबाईल रियलमी कम्पनी की थी। मैने उन दोनों बदमासों का पीछा किया लेकिन वे लोग भागने में सफल रहे। उनके मोटर साईकिल का नंबर UP 60 R 5296 था। उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 239/24 धारा 309(4) बीएनएस बनाम मोटरसाइकिल नंबर UP 60 R 5296 पर सवार दो बदमाश नाम पता अज्ञात पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी ।
दिनांक 6/10/24 को उपनिरीक्षक संजय कुमार यादव हमराह हेड कांस्टेबल मनोज चौहान, कांस्टेबल संजय कुशवाहा, कांस्टेबल आलोक कुमार देखभाल क्षेत्र रोकथाम जुर्म जरायम चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति,वस्तु पेण्डिंग विवचेना व अपराध व अपराधियों के रोकथाम में बस स्टैण्ड मनियर पर मौजूद थे कि मुखबीर खास द्वारा सूचना मिली कि जो दिनांक 5/10/2024 को पंजीकृत मोबाईल छिनैती से संबंधित मुकदमें के अपराधी आज पुनः छितौनी की तरफ घूमते हुए देखे गए हैं।लगता है आज किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं अगर जल्दी नहीं किये तो हो सकता है कि पुनः किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते है। मुखबीर खास की सूचना पर विश्वास कर दत्तपुर नहर मार्ग के मध्य पहूंचकर 2 अभियुक्त गोलू पाण्डेय उर्फ आदित्य पाण्डेय पुत्र अवनीश पाण्डेय निवासी पश्चिम टोला वार्ड नम्बर10 कस्बा बांसडीह थाना बांसडीह जनपद बलिया बताया तथा दूसरा राधा राजभर पुत्र मोहन राजभर निवासी पश्चिम टोला वार्ड नंम्बर 10 कस्बा बांसडीह थाना बांसडीह जनपद बलिया को लगभग समय 11.15 बजे गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए व्यक्तियों की जामा तलाशी ली गयी तो गोलू पाण्डेय उर्फ आदित्य पाण्डेय उपरोक्त के पास से 1मोबाइल रियलयी कम्पनी की बरामद हुयी तथा 800 रूपए नगद मिले तथा कमर में खोसा हुआ एक अदद नाजायज चाकू बरामद हुआ दूसरे अभियुक्त राधा राजभर की जामा तलाशी ली गयी तो उसके पास से एक अदद चाकू बरामद हुआ तथा उनके कब्जे से घटना प्रयुक्त पैशन प्रो मोटर साइकिल नम्बर UP 60 R 5296 बरामद की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध बरामदगी के आधार पर नियमानुसार विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय भेजा गया।
पुलिस के अनुसार
पकड़े गये दोनों व्यक्तियों से पैसे व मोबाईल के सम्बन्ध में कड़ाई से पूछताछ किया गया तो उपरोक्त व्यक्तियों ने बताया कि हम दोनों ने ही कल छितौनी के पास से एक अनजान व्यक्ति की मोबाईल छीन लिये थे। जब उसने शोर मचाना चाहा तो हमने उसे चाकू दिखाकर डरा दिये थे जिससे वह डर कर भाग गया था। गिरफ्तार व्यक्ति गोलू पाण्डेय से बरामद पैसे के सम्बन्ध में पूछा गया तो बताया कि ये पैसा मैने अपने साथी आशीष तिवारी के साथ मिलकर दिनांक 9/9/2024 को बांसडीह कोतवाली ग्राम देवडीह गैस एजेन्सी बांसडीह के पास से एक व्यक्ति से 1500 रूपए झपटमारी किया था जिसमें से 700 रूपए दूसरे साथी आशीष तिवारी को दे दिया था, अब यही कुल 800 रूपए मेरे पास बचा है। उक्त व्यक्तियो से बरामद मोटरसाईकिल के सम्बन्ध मे पूछा गया तो दूसरे व्यक्ति राजा राजभर ने बताया कि ये मोटरसाईकिल मेरी है जिससे मैं अक्सर लूट की घटना व छिनैती की घटना को अन्जाम देता हूँ। उक्त मोटर साईकिल का कागजात न दिखाने के कारण मोबाईल ई-चालन एप के माध्यम से उक्त मोटरसाईकिल नंबर UP 60 R 5296 को 207 एमवी एक्ट के तहत सीज किया गया। उक्त व्यक्तियों से घटना के सम्बन्ध में और कड़ाई से पूछताछ किया गया तो बताये कि हम लोग अपने शौक को पूरा करने के लिए सूनसान रास्तों पर अकेली महिलाओं व अनजान व्यक्तियो से लूट की घटना को अन्जाम देते हैं व बरामद सामान को कम दामों पर बेचकर मिले पैसों को आपस में एक-दूसरे को बाँट लेते हैं। अभियुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि साहब हम लोगों का एक संगठित गिरोह है, जिसका मुखिया मैं हूँ ।
अभियुक्तों के विरुद्ध मनियर थाने में
मुकदमा अपराध संख्या 239/24 धारा 309(4) बी एन एस थाना मनियर बलिया व बढोतरी धारा 317(2),3(5) BNS व 4/25 आर्म्स एक्ट दर्ज किया गया है
आदित्य उर्फ गोलू पाण्डेय पुत्र अवनीश पाण्डेय का आपराधिक इतिहास इस प्रकार है मुकदमा अपराध संख्या 292/24 धारा 304(1),351(2) बीएनएस थाना बासडीह जनपद बलिया मैं दर्ज है।
मुकदमा अपराध संख्या। 293/24 धारा 121(1),132,352,351(2) बीएनएस थाना बासडीह जनपद बलिया में दर्ज है
राधा राजभर पुत्र मोहन राजभर का आपराधिक इतिहास इस प्रकार है।
183/22 धारा 3(1)द,3(2)(VA) SC/ST ACT व 323,324,506 भारतीय दंड विधान थाना बांसडीह जनपद बलिया में दर्ज है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उपरोक्त पुलिसकर्मी मौजूद रहे।

Subscribe to my channel
Comments are closed.