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नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर स्थगन आदेश 6/11/2024 तक प्रभावी

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प्रदीप बच्चन(ब्यूरो चीफ बलिया यूपी)
बलिया( यूपी) अंतर्गत आदर्श नगर पंचायत मनियर के चेयरमैन रितु देवी के  विरुद्ध जिला जज बलिया अमित पाल सिंह द्वारा दिए गए फैसले पर उच्च न्यायालय प्रयागराज द्वारा स्थगन आदेश दे दिया गया है।
बताते चलें कि 23 अक्टूबर को जिला जज बलिया अमित पाल सिंह द्वारा  चेयरमैन रितु देवी के चुनाव परिणाम को शून्य एवं रद्द कर दिया गया था तथा उनके जगह पर भाजपा के रनर प्रत्याशी बुचिया देवी पत्नी घूरा को नगर पंचायत मनियर के चेयरमैन घोषित कर दिया था तथा आदेश की प्रति जिला निर्वाचन आयोग तथा उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग को जिला निर्वाचन आयोग द्वारा भेजे जाने का निर्देश देने को कहा था ताकि अग्रिम कार्रवाई की जा सके।जिला जज के फैसले के विरोध में रितु देवी के तरफ से उच्च न्यायालय प्रयागराज में कैविएट दाखिल किया गया था जिसमें न्यायाधीश ने 25.10.2024 के आदेश मामले को इस न्यायालय के समक्ष प्रातः 10:30 बजे प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। न्यायाधीश द्वारा कहा गया है कि जैसा कि पक्षों की सहमति हुई है कि इस मामले को 6 /11/2024 को सुबह 10:00 बजे नए सिरे से प्रस्तुत किया जाए ।उस तिथि तक चुनाव याचिका संख्या 1/2023 बुचिया देवी बनाम रितु एवं अन्य के पारित दिनांक 23/10/2024 का निर्णय प्रभावी  होगा।
स्थगन आदेश की सूचना मिलते रितु देवी के समर्थकों में हर्ष एवं उत्साह का माहौल है।
बताते चलें कि रितु देवी के विरुद्ध रनर प्रत्याशी रही बुचिया देवी ने सिविल कोर्ट बलिया में मुकदमा दायर किया था कि रितु देवी फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर चुनाव लड़ी थी । उनकी उम्र अध्यक्ष पद के लिए 30 वर्ष नहीं है।उन्होंने जिला अधिकारी बलिया को भी शिकायती पत्र भेजा था। जिला अधिकारी बलिया द्वारा टीम बनाकर उनके सर्टिफिकेट की जांच कराई गई थी जिसमें नवीन जूनियर हाई स्कूल श्रीपुर द्वारा जारी कक्षा 8 पास का अंक पत्र फर्जी साबित किया गया था। तत्कालीन बेसिक शिक्षा अधिकारी मनीराम सिंह द्वारा रितु देवी के विरुद्ध धारा 419, 420, 467, 468 व 471 के तहत मुकदमा कोतवाली बलिया में दर्ज कराया गया था।

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