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वैल्यु चैन पार्टनर (व्हीसीपी) के चयन हेतु आवदेन 26 मई तक आमंत्रित

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विकास सचदेवा की ब्यूरो रिपोर्ट

:- उपसंचालक कृषि आरपी झारिया ने जानकारी दी है कि भारत सरकार द्वारा जारी नेशनल मिशन ऑन इडीवल आयल, आयल सीड योजना के दिशा-निर्देश जिला क्रियान्वयन समिति डीईसी के द्वारा योजनांतर्गत गठित क्लस्टर में कृषकों का चिन्हांकन कर योजना प्रावधान अनुसार कार्य हेतु वैल्यु चैन पार्टनर (व्हीसीपी) का चयन किया जाना है। कृषक उत्पादक संगठनों/सहकारी/एफपीओ कॉपरेटिव एवं सार्वजनिक व निजी निगम पब्लिक अथवा प्राईवेट कार्पोरेशन जो तिलहनी फसलों के क्षेत्र में कार्य कर रहे है वैल्यु चैन पार्टनर (व्हीसीपी) के लिये पात्र होगे। जिले के कृषक उत्पादक संगठनों/सहकारी/एफपीओ कॉपरेटिव को व्हीसीपी में चयन हेतु वरीयता दी जायेगी। केन्द्र प्रवर्तित 10000 एफपीओ स्कीम में गठित कृषक उत्पादक संगठनों को वरीयता दी जायेगी। उन्होंने बताया कि चयन हेतु पात्रता मापदण्ड एफपीओ-सहकारिता के चयन हेतु पात्रता मापदण्ड अनुसार पंजीयन कंपनी एक्ट अथवा कॉर्परिटिव एक्ट के अंर्तगत होना चाहिए, 11 जिले में कम से कम 3 वर्षों का कार्य अनुभव होना चाहिए, कम से कम 200 कृषक एफपीओ या सहकारी समिति में पंजीकृत होना चाहिए,. विगत 3 वर्षों का औसत वार्षिक टर्नओवर 9 लाख से अधिक होना चाहिए, व्ही एफपीओ में किसान द्वारा कम से कम 3 लाख रु की इक्विटी होनी चाहिए। सरकार द्वारा इक्विटी प्राप्तकर्ता कोवरीयता दी जायेगी, पब्लिक अथवा प्राईवेट कॉर्पोरेशन के चयन हेतु पात्रता मापदण्ड एलव्हीसीपी के चयन हेतु बीज, खाद्य तेल एवं उर्वरक क्षेत्र में कार्यरत केन्द्र या राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और साल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन, नेशनल सीड एसोसिएशन ऑफ इंडिया, फेडरेशन ऑफ सीड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के साथ पंजीकृत निजी निगम पर विचार किया जावेगा, कम से कम 10 करोड का टर्नओवर होना चाहिए, विगत 3 वर्षों में कर में चूक (डिफाल्ट) नही होना चाहिए, विगत 5 वर्षों से बीजी, उर्वरकों एवं खाद्य तेल के उत्पादक के रूप में कार्य कर रहे हो, पात्रता मापदण्ड रखने वाले कृषक उत्पादक संगठनों/सहकारी/एफपीओ कॉपरेटिव एवं सार्वजनिक व निजी निगम (पब्लिक अथवा प्राईवेट कॉर्पोरेशन) वैल्यु चैन पार्टनर (व्हीसीपी) के चयन हेतु कार्यालय उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास, जिला शहडोल से आवेदन प्राप्त कर, मापदण्ड को प्रमाणित करने वाले अभिलेखों को संलग्न कर आवेदन दिनांक 26 मई 2025 तक कार्यालय में प्रस्तुत करे।

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