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दीपावली पर रात 8 से 10 बजे तक ही ग्रीन पटाखों के उपयोग की अनुमति, संवेदनशील क्षेत्रों में आतिशबाजी प्रतिबंधित

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📰 बेबाक शक्ति NEWS – शहडोल

📍 शहडोल दीपावली पर्व को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री पार्थ जायसवाल ने जिले में आतिशबाजी के विक्रय, भंडारण और उपयोग को लेकर आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार दीपावली पर रात 8 बजे से 10 बजे तक ही ग्रीन पटाखों का उपयोग किया जा सकेगा।

🏥 संवेदनशील क्षेत्रों में प्रतिबंध

अस्पताल, नर्सिंग होम, हेल्थ केयर सेंटर, शैक्षणिक संस्थानों और धार्मिक स्थलों के 100 मीटर के दायरे में आतिशबाजी का प्रदर्शन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। पटाखों में बेरियम सॉल्ट जैसे विषैले रसायनों तथा कैल्शियम कार्बाइड गन का उपयोग भी प्रतिबंधित किया गया है।

🏪 पटाखा दुकानों के लिए नियम

आदेश के अनुसार आतिशबाजी की अस्थायी दुकानों के बीच कम से कम 3 मीटर की दूरी रखनी होगी। दुकानें अग्निरोधी सामग्री से बनाई जाएंगी। लकड़ी के रैक, कपड़े और शामियानों के उपयोग की अनुमति नहीं होगी। एक समूह में 50 से अधिक दुकानें नहीं लगाई जा सकेंगी। नाबालिग बच्चों को पटाखे बेचना भी प्रतिबंधित रहेगा।

🚒 अग्नि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जरूरी

प्रत्येक लाइसेंसधारी को दुकान के सामने बालू और पानी से भरी बाल्टियां रखनी होंगी। निर्धारित परिसर में 24 घंटे अग्निशमन सुविधा सुनिश्चित करनी होगी। बिजली की व्यवस्था सुरक्षित तकनीकी मानकों के अनुसार करनी होगी तथा शॉर्ट सर्किट से बचाव के लिए फ्यूज या सर्किट ब्रेकर लगाना अनिवार्य होगा।

📋 लाइसेंस और अन्य प्रतिबंध

आतिशबाजी दुकानों के लाइसेंस 30 अक्टूबर से 3 नवंबर तक जारी किए जाएंगे। स्थायी पटाखा लाइसेंस का नवीनीकरण कराए बिना बिक्री नहीं की जा सकेगी। पटाखा विक्रय स्थल पर आतिशबाजी का प्रदर्शन भी प्रतिबंधित रहेगा।

कलेक्टर ने निर्धारित सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि दीपावली का पर्व सुरक्षित वातावरण में मनाया जा सके।

✍️ रिपोर्टर – विकास सचदेव 📰 बेबाक शक्ति NEWS – शहडोल 📞 खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें: 94251 82505

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