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अवैध शराब ठिकानों पर दबिश ,90 किलोग्राम महुआ लाहन जप्त कर 03 प्रकरण कायम

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शहडोल। जिले के वृत्त जयसिंहनगर में जिला कलेक्टर डाँ. सतेन्द्र सिंह जी के निर्देशन एवं जिला आबकारी अधिकारी श्री सुरेश कुमार राजोरे जी के मार्गदर्शन में जिला मुरैना में जहरीली शराब के सेवन से लोगों की मृत्यु हुई, घटना की पुनरावृत्ति जिले में न हो उस घटना को दृष्टिगत रखते हुए अवैध शराब ठिकानों पर विशेष अभियान के तहत संयुक्त दबिश दी जा रही है।
*कोविड 19 की रोकथाम एवं जिले मेः धारा 144 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु वृत्त जयसिंहनगर में सघन गश्त कर देशी /विदेशी शराब दुकानों कौ चैक किया गया जो पूर्णतः बंद पाई गई नगरीय क्षेत्र में लाकडाऊन होने के कारण नगर पंचायत जयसिंहनगर के अनेक वार्डों में भ्रमण कर लाकडाऊन को सफल बनाने हेतु अपने स्टाफ बल द्वारा कार्य किया जा रहा है।
वृत्त जयसिंहनगर में विनोद चौधरी के घर से 45 किलोग्राम महुआ लाहन काँता चौधरी के घर से 30 किलोग्राम महुआ लाहन एवं गौवरिया चौधरी के घर से 15 किलोग्राम महुआ लाहन जप्त कर उपरोक्त आरोपियों के विरुद्ध मौके पर विधिवत कार्यवाही की गई । मौके पर ही लोगों को नशामुक्ति अभियान के तहत नशामुक्त होने की समझाईश दी गई ।किसी भी प्रकार की अवैध शराब की सूचना देने हेतु बताया गया ।

कुल 03 प्रकरणों में कुल जप्ती 90किलोग्राम महुआ लाहन जप्त हुआ । जिसकी अनुमानित कीमत 4500/- रुपये है।

उपरोक्त आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 कीधारा 34 (च) तहत कार्यवाही की गई।
कार्यवाही आबकारी उपनिरीक्षक मृत्युंजय सिंह ठाकुर के नेतृत्व में की गई।
जिसमें सहयोगी आबकारी मुख्य आरक्षक श्री भूषण प्रजापति एवं आबकारी आरक्षक श्री सहेज सिंह साथ रहे।

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