फरार आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु 10-10 हजार रूपये की ईनाम घोषित
ब्यूरो शहडोल-पुलिस अधीक्षक कार्यालय शहडोल से प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी मुनौवर अली पिता अब्दुल शब्दार निवासी धनपुरी थाना धनपुरी जिला शहडोल के विरूद्व थाना अमलाई में अपराध क्रं. 165/21 धारा 384,386,406,420,109 ताहि0 3/4 ऋणियांे का सरंक्षण अधिनियम 1937, अरूण उर्फ बिल्ला पिता बालकृष्ण अग्रवाल निवासी पुराना बस स्टैण्ड शहपुरा डिण्डौरी के विरूद्व थाना धनपुरी के अपराध क्रं. 98/2021 धारा 420,467,468, 384,120बी,34 ताहि. एसटी एक्ट, राजेष अहिरवार पिता रामनारायण अहिरवार उम्र 27 साल निवासी वार्ड नं. 14 जयसिंहनगर के विरूद्व थाना महिला मेें अपराध क्रं. 15/21 धारा 342,376,डी 120बी,67ए आईटी एक्ट के प्रकरण दर्ज है। जिसकी गिरफ्तारी हेतु हर संभव प्रयास करने के बावजूद भी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। जिस पर पुलिस अधीक्षक श्री अवधेश कुमार गोस्वामी ने प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस रेगुलेशन के पैरा क्रमांक-80 बी (1) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए 5-5 हजार रूपये की इनाम की राशि घोषित की है। जारी आदेश में कहा गया है कि जो फरार आरोपी की सूचना देगा या गिरफ्तारी कराएगा अथवा गिरफ्तारी के लिए विश्वसनीय सूचना देगा, सहयोग करेगा जिसके आधार पर फरार आरोपियों की गिरफ्तारी की जा सके उसका नाम सर्वथा गोपनीय रखा जाएगा।
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