जबलपुर जिला:-जिला दंडाधिकारी ने जारी किये नये दिशा-निर्देशजारी रहेगा नाईट कर्फ्यू : शेष सभी प्रतिबंध निरस्त!

जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर डॉ इलैयाराजा टी ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत नवीन दिशा-निर्देश जारी किये हैं। राज्य शासन के गृह विभाग के निर्देशों के पालन में जारी नये दिशा-निर्देशों में जिला दंडाधिकारी ने नाइट कर्फ्यू को छोड़ पूर्व में लागू किये गये सभी प्रतिबन्धात्मक उपायों को निरस्त कर दिया है।
नवीन दिशा-निर्देशों के मुताबिक जिले में अब केवल रोज रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा तथा कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे मास्क का उपयोग, फिजिकल डिस्टेंसिंग आदि का पालन अनिवार्य होगा। इसके साथ ही ऐसे क्षेत्र जहां संक्रमण को रोकना आवश्यक होगा उसे कंटेनमेंट जोन घोषित कर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जा सकेगी।
जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी नये दिशा-निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गये हैं। इस बारे में जारी आदेश में कहा गया है कि इसका उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धाराओं सहित अन्य सभी कानूनी प्रावधानों के तहत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
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