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कलेक्टर ने जारी किया आदेश :- स्कूलों को सूचना पटल पर प्रदर्शित करनी होगी कक्षावार फीस और किताबों की सूची.अभिभावकों को दुकान विशेष से किताबें और गणवेश खरीदने के लिये बाध्य नहीं कर सकेंगे स्कूल.तीन दिन में फीस और किताबों की सूची जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करने के निर्देश.

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जिला कलेक्टर डॉ इलैयाराजा टी ने आज एक आदेश जारी कर जिले में स्थित सभी अशासकीय मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं को उनके यहाँ अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के उपयोग में आने वाली पुस्तकें प्रकाशकों के नाम सहित तथा प्रत्येक कक्षा में ली जाने वाली फीस की सूची स्कूल के सूचना पटल पर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करने के निर्देश दिये हैं ।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि निजी शैक्षणिक संस्थायें विद्यार्थियों अथवा उनके अभिभावकों को किसी दुकान विशेष से पुस्तकें या गणवेश खरीदने के लिये बाध्य नहीं कर सकेंगीं । आदेश में निजी शैक्षणिक संस्थाओं को स्कूल के सूचना पटल पर पुस्तकें एवं गणवेश उपलब्ध कराने वाली पाँच-पाँच दुकानों की सूची अंकित करने के निर्देश भी दिये गये हैं ।
कलेक्टर ने इस आदेश में सभी पुस्तक विक्रेताओं को भी निर्देशित किया है कि वे किसी भी अभिभावक को पुस्तकों का पूरा सेट खरीदने के लिये बाध्य न करें । जिस अभिभावक को जितनी पुस्तकें या कापियां चाहिये उसे उतनी ही किताबें और कापियां दी जाये । विक्रेताओं द्वारा अभिभावकों को पुस्तकों के साथ कापी, पेन, कव्हर आदि खरीदने के लिये भी बाध्य नहीं किया जाये ।
आदेश में सभी निजी शैक्षणिक संस्थाओं को स्कूल में लगने वाली किताबों की सूची तथा कक्षावार लगने वाली फीस का विवरण तीन दिन के भीतर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करने की हिदायत भी दी गई है । आदेश में चेतावनी दी गई है कि इस सबन्ध में किसी विद्यालय के संस्था प्रमुख अथवा पुस्तक विक्रेता के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी ।

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