सहायक आयुक्त ने विकास खंड शिक्षा अधिकारी को पंचनामा तैयार करने के लिए निर्देश
शहडोल :- सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग शहडोल ने विकास खंड शिक्षा अधिकारी सुहागपुर को पत्र जारी कर निर्देशित किया है कि अशासकीय संस्था साइंस इंस्टिट्यूट ऑफ पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी शहडोल स्वयं साक्षी इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल कॉलेज शहडोल में वर्ष 2010-11 से 2012- 13 मैं अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों की छात्रवृत्ति के प्रस्ताव प्रेषित कर छात्रवृत्ति प्राप्त की गई थी। जांच समिति द्वारा दिए गए प्रतिवेदन में पाया गया कि संस्था द्वारा जितने छात्रों के लिए छात्रवृत्ति प्राप्त की गई उसके विरुद्ध परीक्षा में बैठे छात्रों का प्रतिशत अत्यंत कम था। उक्त संस्थाओं से अनुसूचित जनजाति वर्ग में रुपए 24 लाख 96 हजार 810 एवं अनुसूचित जाति वर्ग में रुपए 7 लाख 64 हजार970 की वसूली के आदेश दिए गए थे। उक्त संस्थाओं द्वारा उक्त वसूली आदेश के विरुद्ध न्यायालय में प्रकरण दायर किया गया था तथा प्रकरण में अन्य संबंधितो से जवाब चाहा गया था परंतु उक्त संबंधित व्यक्ति श्री बीके त्रिपाठी, डॉक्टर मरियम बोहरा, एवं श्री दीपंकर दत्ता उपस्थित नहीं हुई।
इसी प्रकार अशासकीय संस्था स्वयं साक्षी इंस्टिट्यूट ऑफ पैरामेडिकल कॉलेज के अनुसूचित जनजाति वर्ग के रुपए 46 लाख23 हजार70 एवं अनुसूचित जाति वर्ग के रुपए 20लाख31 हजार 570 की वसूली के आदेश जारी किए गए थे। जिसके विरुद्ध उक्त संस्था के संचालक राजेश सक्सेना द्वारा न्यायालय में याचिका दायर की गई है। उक्त संस्था बंद होने के कारण संबंधित व्यक्ति श्री सुनील सिंह कुशवाहा को पत्र जारी कर सुनवाई हेतु उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं परंतु उक्त व्यक्ति द्वारा भी निर्धारित तिथि को उपस्थिति नहीं होना पाया गया। सहायक आयुक्त ने विकास खंड शिक्षा अधिकारी को उक्त संस्थाओं में जांच प्रतिवेदन की छाया प्रतियां संस्थाओं पर चस्पा कर पंचनामा तैयार कराने एवं इस कार्यवाही से कार्यालय को अवगत कराने के निर्देश दिए गए है।

Subscribe to my channel
Comments are closed.