श्वान के काटने पर अनिका घायल, पिता ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत
शहडोल:-पालतू स्वान के काटने पर रस्सी ढीली बंधन में बांधने या स्वान को खुला छोड़ना भी अपराध है इस मसले पर आईपीसी की धारा 289 के तहत पुलिस कार्यवाही करती है जिसमें ₹1000 जुर्माना या 1 माह की सजा का प्रावधान है। मामला है शहडोल जिले के शहर में स्थित वार्ड क्रमांक 23 का जहां मोहल्ले में मेडिकल दुकान संचालक शिव प्रसाद गुप्ता के श्वान ने रमेश विश्वकर्मा की बेटी अनिका को गंभीर रूप से घायल कर दिया है जिसकी लिखित शिकायत पीड़िता के पिता ने स्थानीय कोतवाली में की है और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है




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