शहडोल न्यूज :- गौवंश को रात में रखे घरों में अन्यथा 2 हजार रूपये का जुर्माना एवं 6 माह की सजा !

शहडोल 26 सितम्बर 2022- कलेक्टर श्रीमती वंदना वैद्य ने जिले अन्तर्गत राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गाे पर गौवंशो के विचरण से होने वाली जनहानि व पशु हानि को रोकने के लिये राजमार्गों के समीपस्थ नगर पालिका क्षेत्र एवं ग्राम पंचायत के क्षेत्रों में नगर पालिका अधिकारी द्वारा अधिकृत अधिकारी, ग्राम पंचायत के सचिव, रोजगार सहायक, पशुपालन विभाग की संबंधित संस्था के क्षेत्राधिकारी एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का संयुक्त दल गठित करते हुये आदेशित किया है कि दल क्षेत्रान्तर्गत राजमार्गाे पर प्रतिदिन शायं भ्रमण कर विचरण कर गौवंश को नजदीकी गौशाला में प्रतिस्थापन की कार्यवाही करेगें तथा विचरित गौवंश के पशुमालिक को समझाइस देगें की उसके गौवंश से जनहानि व पशुहानि हो सकती है। उन्होंने जारी आदेश में कहा है कि गौवंश को रात मे अपने घर पर बांध कर रखें अन्यथा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11 एवं आई.पी.सी. की धारा 429 के अन्तर्गत कानूनी कार्यवाही की जावेगी जिसमें 06 माह की सजा व 2000.00 रूपये जुर्माने का प्रावधान है।
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