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चौकी दर्शिला के ग्राम खांडा में चर्चित नाबालिग बालिका के जघन्य हत्या काण्ड का पुलिस ने किया खुलासा

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शहडोल।पुलिस अधीक्षक कुमार प्रतीक ने बताया कि 14 नवम्बर 2022 को फरियादी द्वारा चौकी दर्शिला थाना जैतपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई कि फरियादी की नाबालिग बालिका उम्र 14 वर्ष घर से बिना बताये कहीं चली गई है, जिसका कहीं पता नहीं चल रहा है। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना जैतपुर में गुम इंसान क्रमांक 75/22 एवं अपराध क्रमांक 531/22 धारा 363 ता.हि. का अपराध पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया।

विवेचना के दौरान गुमशुदा नाबालिग बालिका का शव कुंए में मिला। शव का पंचनामा तैयार कर थाना जैतपुर में मर्ग क्रमांक 91/22 धारा 174 जा.फौ. कायम कर जांच में लिया गया।

घटना स्थल का गहनता एवं बारीकी से परीक्षण फाॅरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के वैज्ञानिक सहित डाॅग स्क्वाॅड ने किया

गुमशुदा बालिका का शव प्रथम दृष्टया संदिग्ध अवस्था में पाया गया। घटना स्थल का अत्यंत गहनता एवं बारीकी से परीक्षण करने हेतु फाॅरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के वैज्ञानिक सहित डाॅग स्क्वाॅड के माध्यम से कार्रवाई की गई।

घटना स्थल से प्रकरण से संबंधित साक्ष्य एकत्र करने के लिए कई पुलिस टीमें विनियोजित की गईं। मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल पुलिस अधीक्षक शहडोल कुमार प्रतीक द्वारा भी घटना स्थल का व्यापक निरीक्षण किया गया।

घटना से जुड़े हुए गवाहों से चर्चा एवं परिस्थितियों का जायजा लेने के बाद पुलिस अधीक्षक शहडोल ने प्रकरण की संवेदनशीलता को प्राथमिकता देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती प्रतिमा एस. मैथ्यू के निर्देशन में एस.आई.टी. गठित की।

एस.आई.टी. में न केवल अनुविभागीय अधिकारी धनपुरी अभिनव मिश्रा एवं उनके अधीनस्थ थाना प्रभारी बुढ़ार राजेश चंद्र मिश्रा, थाना प्रभारी धनपुरी रत्नांबर शुक्ला, थाना प्रभारी अमलाई ओमेश्वर ठाकरे, उनि अचर्ना धुर्वे को शामिल किया गया बल्कि अन्य अनुभाग के अनुविभागीय पुलिस अधिकारी राघवेन्द्र द्विवेदी व उनके अधीनस्थ थाना प्रभारी सोहापगुर के निरीक्षक अनिल पटेल, सउनि रजनीश तिवारी, सउनि राकेश बागरी एवं सायबर सेल से सउनि (अ) अमित दीक्षित को भी समावेशित किया गया।

इस प्रकार समग्र जिले के महत्वपूर्ण पुलिस अधिकारियों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करते हुए पुलिस अधीक्षक शहडोल ने विस्तृत एवं विशिष्ट कार्य योजना के तहत कार्य-विभाजन किया। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक शहडोल डी0 सी0 सागर का मार्ग दर्शन एवं पयर्वेक्षण प्रकरण की विवेचना के संदर्भ में लगातार बना रहा। 

विवेचना के दौरान विभिन्न टीमों ने घटना के विभिन्न आयामों पर विश्लेषण एवं साक्ष्य संकलन किया। समस्त टीमों के समग्र निष्कर्ष के आधार पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि स्थानीय युवक शिवेन्द्र उर्फ गुड्डा का नाबालिग बालिका के साथ प्रेम संबंध था।

संदिग्ध शिक्षक से मनोवैज्ञानिक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए काफी विशद पूछताछ

एसआईटी टीम के द्वारा प्रकरण से सम्बन्धित सन्देही शिवेन्द्र सिंह कॅंवर उर्फ गुड्डा पिता अजीत सिंह उम्र 29 साल को अभिरक्षा में लेकर मनोवैज्ञानिक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए काफी विशद पूछताछ की गई।

लम्बी अवधि तक की गई गहन पूछताछ से यह तथ्य प्रकाश में आया कि आरोपी एवं मृत नाबालिग बालिका का पिछले एक वर्ष से प्रेम प्रसंग चल रहा था। आरोपी शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय, खांडा में अतिथि शिक्षक के पद पर पूर्व में पदस्थ था, जिस दौरान उसका परिचय बालिका से हुआ।

आरोपी उस बालिका से फोन पर बात करने लगा। जब नाबालिग के घर में कोई नहीं होता तो आरोपी उसके घर जाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया करता था। कुछ दिन पहले जब मृत नाबालिग बालिका द्वारा समय से पीरियड्स नही आने एवं शादी करने के लिए आरोपी शिवेन्द्र सिंह से कहा गया तो उसने बालिका से बोला कि‍ वह अलग जाति का है, जिससे शादी होना संभव नही है और इस प्रकार उसने नाबालिग बालिका को रास्ते से हटा देने की योजना बनाई।

बालिका को जान से मारने के अवसर की तलाश में था कातिल

आरोपी बालिका को मारने की मन ही मन योजना बना रहा था, किन्तु उससे संपर्क एवं संबंध भी मधुर बनाये रखने का अभिनय कर रहा था, ताकि वह उसके विश्वास में बनी रहे। वह बालिका से फोन पर बात करते हुए उसे मिलने के लिए अवसर की चर्चा करता रहता था।

घटना दिनांक 13 नवम्बर 2022 को सुबह से ही आरोपी ने मृतिका को मारने की योजना अंतिम रूप से बना ली थी। उसने रविवार के दिन मृतिका के स्कूल न जाने पर दोपहर में कई बार फोन लगाकर उससे मिलने की बात की। फिर शाम को पुनः फोन लगाकर उसे कुएं के पास मिलने के लिए राजी किया।

शाम लगभग 04ः15 बजे उसके घर के बाहर से आवाज देकर बालिका को बुलाया, तब बालिका ने अपनी छोटी बहन से कहा कि वह 02 मिनट में आ रही है। ऐसा कहकर जाने के बाद उसे आरोपी घर के बाहर ही खड़ा मिल गया और कुएं की तरफ चलने का इशारा किया। यह बड़ा कुआं आरोपी शिवेंद्र सिंह के रिश्तेदार का ही है। कुएं के किनारे झाड़ियों में बैठकर दोनों ने बातें की। इस दौरान दोनों के बीच गर्भ ठहरने की बात पर थोड़ा सा विवाद भी हुआ।

शव को छुपाने के नियत से आरोपी ने मृतिका का शव को कुएं में फेंका

आरोपी अपने साथ पहले से ही जहरीला जंगली फल लाया था। उसके द्वारा मृतिका को यह जंगली फल यह कहकर खिलाया गया कि इससे तुम्‍हारा गभर्पात हो जायेगा और तुम्‍हें पीरियड आ जायेंगे। इस जंगली फल को खाने से उसकी मृत्यु हो गई। शव को छुपाने के नियत से आरोपी ने मृतिका का शव को कुएं में फेंक दिया।

प्रकरण की विवेचना में आये तथ्यों के आधार पर आरोपी के विरूद्ध धारा 376, 376 (2)एन, 302, 201 ताहि, 5/6 पाॅक्सो एक्ट के अंतगर्त आपराधिक धाराओं का ईजाफा किया गया है। प्रकरण में अन्य साक्ष्यों का संकलन करने हेतु आरोपी को पुलिस रिमांड पर लिया जा रहा है।

प्रकरण के निराकरण में भूमिका निभाने वाले अधिकारियों को किया जाएगा पुरस्कृत

इस प्रकार पुलिस अधीक्षक शहडोल के सशक्त एवं सतत मार्गदर्शन में प्रकरण की त्वरित विवेचना एवं अपराधी की अतिशीघ्र गिरफ्तारी करने में शहडोल पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है। प्रकरण में पुलिस अधीक्षक शहडोल द्वारा अज्ञात आरोपी की पतारसी हेतु 10,000/- रूपये का एवं अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक शहडोल द्वारा 30,000/- रूपये का ईनाम घोषित किया गया था। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा शहडोल पुलिस की इस उपलब्धि हेतु विशेष रूप से सराहना की गई है एवं प्रकरण के निराकरण में भूमिका निभाने वाले अधिकारियों को पुरस्कृत किया जायेगा।

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