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सतना न्यूज – फर्जी अखबार छपवाकर महिला का लैंगिक उत्पीडन कर चारित्रिक एवं सामाजिक छवि धूमिल करने के आरोपी रुचिर जैन की जमानत सतना न्यायालय से खारिज,वापस भेजा गया नौगांव जेल !

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सतना शहर के कोलगवां थाने में आईपीसी की धारा 420,467,468,469,470,354(D),500,प्रेस एक्ट की धारा 3 एवं 12 तथा कॉपीराइट एक्ट की धारा 63 एवं 37 के तहत दर्ज आपराधिक प्रकरण क्रमांक 1535/2022 के चार आरोपियों में से एक रुचिर जैन पिता श्रीपाल जैन निवासी संतोषी माता मंदिर के पास सतना को 5 दिसंबर को छतरपुर की नौगांव जेल से प्रोडक्शन वारंट के तहत सतना की न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रूपा मिश्रा की अदालत में पेश किया गया जहां अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी।कोलगवां थाना पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट के तहत सतना लाने की मांग की थी। *उदय भास्कर* नामक फजी अखबार के माध्यम से महिला का चरित्र हनन करने के मामले में रुचिर जैन के अलावा मुख्य आरोपी अनिल तिवारी पिता वीके तिवारी आकाशगंगा नगर पतेरी,पीयूष पिता स्व.प्रवीण चतुर्वेदी निवासी बम्हनगवां एवं रविराज गुप्ता निवासी बांधवगढ़ कालोनी को भी आरोपी बनाया गया है।
*2 नवंबर से छतरपुर जेल में बंद है रुचिर*
खनिज माफिया रुचिर जैन अवैध खनन और विस्फोटक से 200 मीटर रेलवे लाइन उड़ा देने के मामले में 2 नवंबर से ही छतरपुर की नौगांव जेल में बंद है।रुचिर के खिलाफ छतरपुर के खजुराहो थाना में अपराध क्रमांक 302/2022 आईपीसी की धारा 307,286,427,रेलवे एक्ट की धारा 150 एवं विस्फोटक अधिनियम की धारा 3 के तहत मामला पंजीबद्ध हुआ है।

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