शहडोल न्यूज – अनुसूचित जनजाति साहूकार विनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में कलेक्टर ने जारी किया दिशा- निर्देश!

शहडोल 09 दिसम्बर 2022- मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति साहूकार विनियम (संशोधन) विनियम, 2021 के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में कलेक्टर एवं जिला मजिस्टेट श्रीमती वंदना वैध ने जिले के समस्त अनुविभागीय अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किया है। जारी आदेश में कहा गया है कि राजपत्र के माध्यम से अनुसूचित क्षेत्रोें में धन उधार देने पर नियंत्रण हेतु अनुसूचित क्षेत्रों में जो भी व्यक्ति साहूकारी का कारोबार करें, वे विधिवत मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति साहूकार विनियम, 1972 के अनुसार लायसेंस प्राप्त कर ही व्यवसाय करें। ऐसे लोगों को चिन्हित करें जो अवैध रूप से साहूकारी का व्यवसाय कर रहे हैं एवं वैध लायसेंसधारियों की सूची आपके पास उपलब्ध हो। पटवारियों के माध्यम से ऐसे व्यवसाय करने वालों की सूची एवं कितनी दर पर ब्याज में धंधा कर रहे है, उसकी भी जानकारी आपके पास हो एवं समय-समय पर जांच करावें, नियमानुसार लायसेंस की एक प्रति आवश्यक रूप से ग्राम पंचायत को उपलब्ध हो, ग्राम पंचायत सचिव द्वारा ग्राम सभा में पर्याप्त प्रचार-प्रसार एवं जानकारी ग्रामवासी को देना 3. साहूकारों की सूची व व्यवसाय की जानकारी त्रैमासिक रूप से आपको उपलब्ध हो एवं उक्त जानकारी ग्राम पंचायत के माध्यम से ग्राम सभा को संसूचित हो, ग्राम सभा साहूकार के विररूद्ध किसी भी व्यक्ति की शिकायत पर विचार करेगी तथा उपयुक्त पाए जाने पर उपखण्ड राजस्व अधिकारियों को यथा उचित जॉच एवं कार्यवाही हेतु अनुसंशित हो उपखण्ड राजस्व अधिकारी, यथा उचित जांच एवं कार्यवाही पश्चात ऐसी अनुशंसा की रिपोर्ट 45 दिवस के भीतर ग्राम सभा को सूचित करेंगे, आदि समय-समय पर इस विनियम के संबंध में अवश्यक निर्देशों का अक्षरशः पालन निर्धारित समय-सीमा में सुनिश्चित करेंगे।

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