शहडोल न्यूज:- ग्रामसभा की सहमति के बिना अनुसूचित क्षेत्रों में नही खुलेगी शराब की दुकान- विधायक जैतपुर
छात्र छात्राओं ने जाना पेसा एक्ट का महत्व !

शासकीय महाविद्यालय जैतपुर में आयोजित हुआ पेसा एक्ट जागरूकता कार्यक्रम
शहडोल 15 दिसंबर 2022- विधायक जैतपुर श्रीमती मनीषा सिंह ने कहा कि पेसा एक्ट लागू होने से ग्राम का विकास होगा। उन्होंने कहा कि ग्रामसभा की सहमति के बिना अनुसूचित क्षेत्रों में नई शराब दुकान नहीं खुलेगी तथा पेसा एक्ट लागू होने से ग्रामों को तालाबों के प्रबंधन का अधिकार मिला वही ग्राम पंचायत 100 एकड़ तक की सिंचाई क्षमता के जलाशयों का प्रबंधन करेगी, तालाब व जलाशयों में मछली पालन, सिंघाड़ा उत्पादन की गतिविधियों का अधिकार, होगी आमदनी में वृद्धि जलाशयों को प्रदूषित करने पर कार्रवाई का अधिकार भी मिला है। उक्त विचार जनपद पंचायत बुढार के शासकीय महाविद्यालय जैतपुर मे मध्यप्रदेश जन अभियान शहडोल प्रकाश ग्राम विकास समिति सगरा टोला द्वारा आयोजित पेसा एक्ट जागरूकता कार्यक्रम में दिये। उन्होंने कहा कि ग्राम सभा साल भर की कार्ययोजना बनाकर ग्राम के हर पात्र मजदूर को दिलाएगी मांग आधारित रोज़गार, केंद्र और राज्य की रोज़गार मूलक योजनाओं में कार्यों का निर्धारण करेगी। कार्यक्रम को जिला समन्वयक जन अभियान परिषद श्री विवेक पाण्डेय ने पेसा एक्ट के बारे में बताया कि पेसा एक्ट के तहत लोगों को गांव से पलायन और मजदूरों के शोषण को रोकने का अधिकार ग्राम सभा के पास होगा और लोगों की जानकारी के लिए नियत मजदूरी दर को गांव में सार्वजनिक स्थान पर एक बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा, किसी साहूकार द्वारा शोषण पर ग्राम सभा अनुशंसा के साथ उपखण्ड अधिकारी को भेज सकेगी शिकायत, किसी हितग्राही मूलक योजना में गांव के सबसे ज्यादा, आवश्यकता वाले पात्र हितग्राही को पहली प्राथमिकता होगी| कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बुढार श्री मुद्रिका सिंह ने कहा कि पेसा एक्ट यानि पंचायतों के प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 भारत के अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए पारंपरिक ग्राम सभाओं के माध्यम से स्वशासन सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा अधिनियमित एक कानून है, इसमें अनुसूचित क्षेत्रों की ग्रामसभा को सशक्त बनाया गया है। बाजार-मेलों का प्रबंधन ग्रामसभा करेगी तो ग्राम विकास की कार्ययोजना भी वही बनाएगी। जनजाति वर्ग के व्यक्ति की भूमि पर किसी गैर जनजाति व्यक्ति ने अनधिकृत कब्जा कर रखा है तो ग्रामसभा को उसे हटवाकर मूल व्यक्ति को दिलाने का अधिकार दिया गया है। भूमि अधिग्रहण के पहले भी सहमति लेनी होगी। स्थानीय पुलिस स्टेशन में ग्राम के व्यक्ति से संबंधित कोई भी प्राथमिक सूचना दर्ज होती है तो इसके सूचना ग्रामसभा को देनी होगी। जमीन- भू-अर्जन के लिए ग्रामसभा की सहमति जरूरी जैसे अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों से अवगत कराया गया। इसी प्रकार पेसा एक्ट के प्रति लोगों को जागरूक करने हेतु रैली, दीवार लेखन कर, नुक्कड नाटक भी किया जा रहा है। कार्यक्रम में सरपंच श्रीमती कृष्णा कुमारी वैगा, श्रीमती दुर्गा सिंह, श्री अनिल सक्सेना, प्राचार्य महाविद्यालय, अमिति शुक्ला, सांसद, प्रतिनिधि, जिला सदस्य श्री प्रभात त्रिपाठी, श्रीमती शीता सिंह जिला सदस्य, नवांकुर रमाशंकर तिवारी,सुरेश मिश्रा, मोहनउपाध्याय, मीनू जैन और परामर्श दाता आनंद जी यादव, दीप्ति पांडेय, किरण श्रीवास, कैलाश पांडेय सहित काफी संख्या में लोग व छात्र छात्राएं उपस्थित रहे।

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