शहडोल न्यूज:- जिले के पैरामेडिकल व्यवसायियों को पंजीयन कराने के निर्देश जारी !

शहडोल 13 जनवरी 2023- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिाकारी डॉ0 आरएस पाण्डेय ने जिले के पैरामेडिकल व्यवसायियों को निर्देश जारी किया है कि कार्यालय रजिस्ट्रार म.प्र. सह-चिकित्सीय परिषद् अधिनियम 2000 के अंतर्गत बनाये गये विनियम 4 (म.प्र. सह चिकित्सकीय परिषद रजिस्टर का संधारण, प्रकाशन तथा पुनरीक्षण और अपील) नियम 2001 में उल्लेखित प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में म.प्र. में कार्यरत समस्त पैरामेडिकल क्षेत्र (शासकीय ,अर्धशासकीय, निजी, अधिकृत उपक्रम, अन्य) में कार्य करने वाले प्रत्येक पैरामेडिकल प्रैक्टीशनर का म.प्र. सह चिकित्सीय परिषद् द्वारा जारी जीवित ,वैद्य पंजीयन होना अनिवार्य है। जिले के संस्थानों में कार्यरत समस्त पैरामेडिकल प्रैक्टीशनर 03 दिवस के अंदर अपने वैद्य एवं जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें तथा जिनके पंजीयन की अवधि समाप्त हो गयी है, वे अविलंब अपना पंजीयन कराना सुनिश्चित करें।
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