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प्रकाश सिंह ने मानव अधिकार सहकार ट्रस्ट की ली शरण ,महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के धोखाधड़ी की बताई हकीकत

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महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा के भगवती इडिंया मोटोराईजर की शाखा शहडोल द्वारा (थार) वाहन क्रय पर ग्राहक से की धोखाधड़ी ….?

मानव अधिकार सरकार ट्रस्ट के जिलाध्यक्ष ने महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के भगवती इंडियन मोटराइजर को भेजा पत्र मांगा जवाब

अखिलेश कुमार शर्मा मोबाइल नंबर 7999140850

शहडोल। बता दें कि शहडोल आदिवासी जिला मुख्यालय में कई  मोटर प्राइवेट कंपनी की शाखाएं खुली है पर अगर देखा जाए तो शासन के नियम निर्देशो की यहां जमके धज्जियां उड़ाई जा रही है और जिम्मेदार अधिकारी अपनी आंख एवं कांन पर पट्टी बांध कर बैठे और मोटर प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों की शाखा प्रबंधकों को भ्रष्टाचार की खुली छूट दे दी है।अंधेर नगरी चौपट राजा टके सेर भाजी टके सेर खाजा की तर्ज़ पर चल रहा शहडोल आदिवासी जिला कहने को तो यहां जिले से लेकर संभागीय अधिकारी बैठते हैं और जनता को दिखाने के लिए पुरी ईमानदारी से कार्य भी करते हैं पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इतने ईमानदार अधिकारियों के होते हुए भी सरेआम शहडोल जिला मुख्यालय क्षेत्र में दबंगई, भ्रष्टाचारी चरम पर चल रही है जिसका ताजा मामला प्रकाश सिंह का है महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी की शहडोल शाखा भगवती इंडिया मोटर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शाखा प्रबंधक की दबंगई अग्रिम राशि लेने के बाद भी वाहन देने से कर रहे टालमटोल बतादे भगवती इंडियन मोटर प्राइवेट कंपनी के शाखा प्रबंधक धड़ल्ले से कर रहे ग्राहकों का शोषण आखिर इन भ्रष्टाचार का जिम्मेदार कौन…….?

 मानव अधिकार सहकार ट्रस्ट से की शिकायत 

शिकायत पत्र में प्रकाश सिंह चंदेल ने बताया कि महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा व भगवती इडिंया मोटोराईजर PVT LTD की शाखा शहडोल द्वारा (थार) वाहन क्रय पर धोखाधडी किये जाने के सम्बन्ध में आवेदक प्रकाश सिंह चन्देल व रोशनी सिंह चन्देल दोनों पिता त्रिभुवन सिंह चन्देल निवासी वार्ड नम्बर 05 ग्राम नवागांव ( खन्नौधी ) जिला शहडोल म०प्र० अपने शिकायत पत्र दिनांक 14/03/2023 को देकर लेख कर अनुरोध किया है कि कम्पनी की शाखा भगवती इडिंया मोटोराईजर PVT LTD की शाखा शहडोल द्वारा थार वाहन की अग्रिम बुकिंग राशि लेकर वाहन देने से उक्त शाखा के डीलर के शाखा प्रबंधक द्वारा वाहन देने से साफ मना किया जा रहा है आवेदिका रोशनी सिंह चन्देल ने उक्त पत्र के माध्यम से बताया है कि उनके पिता त्रिभुवन सिंह चन्देल ने उपहार स्वरूप उनके ससुराल में वाहन देने की बात कही थी आवेदिका रोशनी सिंह का विवाह 15/02/2023 को सम्पन्न हो चुका है और उसे ससुराल में दहेज प्रताडना की मानसिक उलहना आएदिन दी जा रही है जिससे आवेदिका की मानशिक हालत के लिए आपके शाखा शहडोल भगवती इडिंया मोटोराईजर PVT LTD को दोषी माना है ।।

क्षेत्रीय परिवाहन अधिकारी के आदेश की उड़ा रहे धज्जियां 

इसी प्रकार आवेदक प्रकाश सिंह चन्देल ने पत्र के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया है कि उनके द्वारा अग्रिम राशि 36000 हजार रूपये कम्पनी के ऑनलाईन ऑफर मे च्वॉइस नम्बर MP 18 ZA 1818 लेकर बुकिंग कराई थी जिस पर क्षेत्रीय परिवाहन अधिकारी द्वारा आवेदक को 60 दिवस के अन्दर अपने मन पसन्द नम्बर MP 18ZA 1818 के साथ वाहन पंजीयन कराने के निर्देश उक्त आवेदक को दिये थे किन्तु  कम्पनी शाखा शहडोल म०प्र० के शाखा प्रबंधक द्वारा उन्हें भी समय पर वाहन देने से मना किया जा रहा है जिससे आवेदक प्रकाश सिंह चन्देल भी मानसिक रूप से व्यथित है। कम्पनी के द्वारा गाहको के साथ इस तरह की धोखाधडी मानव अधिकार के हनन की श्रेणी में आता है। आप इस कार्यालय की संस्था को अपना स्पष्ट अभिमत सात दिवस के अन्दर उपलब्ध करावे नही कराने की दसा मे आवेदक गण वैधनिक कार्यवाही कराने हेतु स्वतंत्र होगे।

इनका कहना है:-

उन्हीं से पूछिए बुकिंग उन्होंने कराई है गाड़ी कंपनी के पास अभी नहीं है जब कंपनी से गाड़ी आएगी तभी हम दे पाएंगे 4 महीने भी लग सकते हैं 6 महीने भी लग सकते हैं इसमें हम कुछ नहीं कर सकते।

शशांक सिंह शाखा प्रबंधक भगवती इंडिया मोटर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शहडोल 

आवेदक  प्रकाश सिंह वा रोशनी सिंह का आवेदन हमारी संस्था को प्राप्त हुआ हैं जिसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी द्वारा ग्राहक से धोखाधड़ी करने की बात कही गई है जिस के संबंध में हमने महिंद्रा एंड महिंद्रा प्राइवेट फाइनेंस कंपनी से एक सप्ताह में जवाब मांगा है 

रामनारायण मिश्रा जिलाध्यक्ष भारतीय मानवाधिकार  सहकारट्रस्ट जिला शहडोल

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