शातिर बदमाश विनय उर्फ बिन्नू कोल व योगेंद्र उर्फ छोटू चौबे जिला बदर

शहडोल। कलेक्टर एवं जिला दण्डांधिकारी श्रीमती वंदना वैद्य द्वारा विनय उर्फ बिन्नू कोल पिता राजू कोल उम्र 22 साल निवासी वार्ड क्रमांक 22 आलमगंज थाना अमलाई शहडोल को अपराधिक गतिविधियों में लगातार संलिप्त रहने के कारण मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3,1 धारा-5 की कंडिका तथा सहपठित धारा-7 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों के तहत शहडोल जिले की चतुर्दिक राजस्व की सीमा से लगे हुए मध्य प्रदेश राज्य के जिलें सीधी, सतना, उमरिया एवं अनूपपुर की सीमाओं से एक वर्ष की कालावधि के लिए निष्कासित कर दिया गया है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि इस आदेश के प्रभावशील रहने की अवधि में विनय उर्फ बिन्नू कोल बिना मेरी लिखित अनुमति के उक्त जिलों की सीमाओं के अंदर प्रवेश नही करेगा।
इसी प्रकार कलेक्टर एवं जिला दण्डांधिकारी ने योगेंद्र उर्फ छोटू चौबे पिता राम नरेश जंगल दफाई थाना अमलाई शहडोल को अपराधिक गतिविधियों में लगातार संलिप्त रहने के कारण मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3,1 धारा-5 की कंडिका तथा सहपठित धारा-7 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों के तहत शहडोल जिले की चतुर्दिक राजस्व की सीमा से लगे हुए मध्य प्रदेश राज्य के जिलें सीधी, सतना, उमरिया एवं अनूपपुर की सीमाओं से एक वर्ष की कालावधि के लिए निष्कासित कर दिया गया है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि इस आदेश के प्रभावशील रहने की अवधि में योगेंद्र उर्फ छोटू चौबे बिना मेरी लिखित अनुमति के उक्त जिलों की सीमाओं के अंदर प्रवेश नही करेगा।
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