विधानसभा निर्वाचन 2023 में नामांकन पत्र के लिया जारी हुईं गाइड लाइन

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार विधानसभा निर्वाचन 2023 में नामांकन पत्र दाखिल करते समय उम्मीदवार सहित केवल 5 व्यक्तियों के प्रवेश की अनुमति होगी। नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए उम्मीदवार रिटर्निंग आफीसर कार्यालय से 100 मीटर की परिधि में केवल तीन वाहनों का उपयोग कर सकेंगे।
आयोग ने 100 मीटर की परिधि को स्पष्ट रूप से चिन्हित किया है। अभ्यर्थी तथा 4 अन्य अधिकृत व्यक्तियों को ही नामांकन पत्र दाखिल करते समय प्रवेश दिया जायेगा। कानून व्यवस्था के लिए पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों को तैनात किया जायेगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 33 की उपधारा 6 के अधीन एक ही निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन के लिए किसी अभ्यर्थी द्वारा उसकी ओर से अधिकतम केवल 4 नामांकन पत्र प्रस्तुत किये जा सकेंगे। नामांकन पत्र के साथ निर्धारित निक्षेप राशि तथा घोषणा पत्र दाखिल करना आवश्यक होगा।

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