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जम्मू निवासी को जारी हुआ हिमाचली बोनाफाइड सर्टिफिकेट

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हिमाचल प्रदेश (पी सी शर्मा)कांगड़ा जिला के अंतर्गत आती ज्वालामुखी तहसील से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक जम्मू निवासी व्यक्ति को हिमाचली बोनाफाइड सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया है। हालांकि यह निवासी बीते 20 वर्षाें से अधिक समय से ज्वालाजी में एक किराए के मकान में रह रहा है और इसके जन्म से लेकर पढ़ाई तक भी यहीं हुई है, ऐसे में यह प्रमाण पत्र तहसीलदार ज्वालामुखी कार्यालय से जारी हुआ है। हालांकि मामला सोशल मीडिया पर बीते दो दिनों से काफी जोरशोर से छाया हुआ है और उसमें कई तरह की प्रतिक्रियाएं लोगों की सामने आ रही हैं।


लाेगाें का कहना है कि जिसकी क्षेत्र में किसी तरह की जमीन नहीं ओर इसका परिवार जम्मू से आकर यहां रह रहा है, ऐसे में किस आधार पर हिमाचली बोनाफाइड सर्टिफिकेट विभाग की ओर से जारी किया गया। सूत्रों के मुताबिक जिस व्यक्ति को हिमाचली प्रमाण पत्र दिया गया है, उसे वार्ड नंबर-4 ज्वालामुखी का निवासी बताया जा रहा है। लोगों की मांग है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए।

मापदंडों को ध्यान में रखकर जारी किया सर्टिफिकेट : तहसीलदार
वहीं तहसीलदार ज्वालामुखी राहुल ने बताया कि विभाग ने नियमों के तहत ही यह प्रमाण पत्र जारी किया है। उक्त निवासी बीते 20 वर्षाें से भी ज्यादा समय से यहां रह रहा है और उसका जन्म प्रमाण पत्र भी यहीं का है। पूरे दस्तावेज पत्र मुहैया करवाने के बाद मापदंडों को ध्यान में रखकर इसे जारी किया गया है। इसके अलावा सरकार ओर हाईकोर्ट का हवाला इसमें तहसीलदार महोदय द्वारा दिया गया है। सोशल मीडिया पर इस तरह की भ्रांतियां फैलाने वाले लोगों के खिलाफ भी कारवाई करने की बात कही है। मामला एसडीएम ज्वालाजी के ध्यानार्थ लाया गया है और आगे डीसी कांगड़ा के माध्यम से इस पर कारवाई की जाएगी।

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