कलेक्टर के निर्देश पर एस डी एम ने पटवारी को किया निलंबित
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अजीत राव जिला रिपोर्टर
:- कलेक्टर श्री पार्थ जायसवाल के निर्देशानुसार फॉर्मर रजिट्री शासकीय कार्य के प्रति घोर लापरवाही बरतने पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सुश्री काजोल सिंह ने श्री भरत सिंह खैरवार पटवारी हल्का जमुड़ी तहसील जयसिंहनगर जिला शहडोल म.प्र. को सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जारी आदेश में कहा गया है कि श्री भरत सिंह खैरवार का मुख्यालय तहसील जयसिंहनगर में संलग्न किया जाता हैं। अपनी उपस्थिति कार्यालय तहसील जयसिंहनगर में प्रस्तुत नहीं करने पर अनुपस्थिति मानी जावेगी। श्री खैरवार पटवारी को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

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