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पेट्रोलियम पदार्थों के भूमिगत भंडारण हेतु विस्फोटक हेतु कलेक्टर द्वारा एनओसी देने की ऑनलाइन व्यवस्था

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शहडोल | कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ0 सतेन्द्र सिंह ने ईजी ऑफ ड्यूरिंग बिजनेस के अंतर्गत पेट्रोलियम पदार्थों के भूमिगत भंडारण हेतु कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव के द्वारा विस्फोटक अनुज्ञप्ति पेट्रोलियम नियम 2002 के अंतर्गत जारी कर उक्त नियम की धारा 144 के अंतर्गत अनुज्ञप्ति जारी करने के पूर्व कलेक्टर द्वारा एनओसी जारी किया गया है। जिसमें राज सरकार द्वारा एनओसी जारी करने के लिए एक सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम नाम से ऑनलाइन सॉफ्टवेयर बयान आया गया है। जिसका न्त्स् ीजजचरूध्ध्दवबण्उचण्हवअण्पद पर आवेदक (तेल वितरण कंपनी) द्वारा आवेदन प्रस्तुत किए जाने के बाद उक्त आवेदन कलेक्टर द्वारा संबंधित अधिकारियों को अभिमत हेतु अग्रेषित किए जाएंगे तथा संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा अभिमत ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने के 30 दिवस के भीतर कलेक्टर को ऑनलाइन वापस प्रेषित किए जाएंगे।
अतः अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी हेतु उक्तानुसार ऑनलाइन व्यवस्था के माध्यम से कार्यवाही किया जाएगा।

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