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जिला जेल शहडोल में आयोजित हुआ विधिक साक्षरता शिविर

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शहडोल – जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने जानकारी दी है कि ‘‘जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शहडोल श्री आर.के. सिंह के निर्देशन में जिला न्यायालय शहडोल में पदस्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री अविनाश चंद्र तिवारी एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री अनूप कुमार त्रिपाठी द्वारा जिला जेल शहडोल का निरीक्षण किया गया। तत्पश्चात विचाराधीन बंदियों के मध्य बंदियों के अधिकार एवं प्लीबारगेनिंग विषय पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया ।
शिविर में बंदियों को विधिक सहायता प्राप्त करने के अधिकार से अवगत कराते हुये अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा प्लीबारगेनिंग की प्रक्रिया विचाराधीन बंदियों को समझाई गई । बंदीजनों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सभी अभिरक्षा के बंदियों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान किये जाने का विधि का प्रावधान है तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सदैव विधिक सलाह एवं सहायता प्रदान करने के लिये तत्पर है ।
प्लीबारगेनिंग दाण्डिक मामले का समझौते के आधार पर अंतिम निराकरण हेतु एक उपबंध है । यदि कोई अभियुक्त जिसके विरूद्ध न्यायालय में कोई मामला चल रहा है और 18 वर्ष की उम्र से अधिक है तथा ऐसा मामला 7 वर्ष से अधिक कारावास से दंडनीय न हो तथा महिलाआंे और बच्चों के विरूद्ध न हो देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने वाला न हो । ऐसे मामलों में अभियुक्त प्लीबारगेनिंग प्रक्रिया का लाभ उठा सकता है । इसका लाभ यह है कि अभियुक्त अपराध के लिये निर्धारित दण्ड की अधिकतम सजा में से एक चैथाई सजा से दंडित किया जायेगा ।
विधिक साक्षरता शिविर के उपरांत जेल भ्रमण कर निरीक्षण किया गया तथा विचाराधीन एवं सजायाफ्ता बंदियों की विधिक सहायता संबंधी आवश्यकता एवं स्वास्थ्य संबंधी जरूरत के बारे में जानकारी ली गई । इसके पश्चात् जेल में महिला बंदियों को महिला एवं बाल विकास विभाग के सहयोग से स्वेटर एवं शाॅल वितरित किए गए । सचिव जिविसेप्रा शहडोल श्री अनूप कुमार त्रिपाठी ने बंदियों को विधिक अधिकारों के बारे में जानकारी दी तथा शिविर में उपस्थित लगभग कुल 459 विचाराधीन एवं कैदी बंदियों से विधिक सहायता के संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैनल अधिवक्ताओं के माध्यम से प्रकरण में पैरवी कराये जाने हेतु जेल में उपस्थित पैरालीगल वालेंटियर्स से बंदियों के आवेदन जेल अधीक्षक के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शहडोल को दिये जाने हेतु कहा गया। इस विधिक साक्षरता शिविर में उपजेल अधीक्षक श्री एच.एस. राठौर व अन्य जेल के अधिकारी, पैरालीगल वालेंटियर्स, अन्य जेल स्टाफ तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शहडोल के कर्मचारीगण उपस्थित रहे ।

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