जिले के सभी नागरिक कोविड-19 प्रसार रोकने मंे प्रशासन एवं पुलिस का करें सहयोग- विधायक श्रीमती मनीषा सिंह

व्यापरिक संगठन प्रतिष्ठानो मंे कोविड-19 प्रसार नियंत्रण हेतु प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करंे-कलेक्टर
शहडोल- जिले के सभी नागरिक कोविड-19 संक्रमण रोकने मंे जिला प्रशासन एवं पुलिस का सहयोग करें, इसके लिए शाासन के दिशा-निर्देशों के का अनिवार्य रूप से करंे और दूसरे को भी इसका पालन करने के लिए समझाईस दें। जिले मंे कोरोना महामारी फिर पैर पसार रही है, स्थिति बिगड़े इसके पूर्व हम सभी संयम, सहयोग, सर्तकता के साथ स्थिति को नियंत्रित करंे। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चैहान कोरोना संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए हर स्तर पर सतत प्रयास कर रहे है, उनके प्रयास को मूर्त रूप देना समाज एवं परिवार के लिए संजीवनी है। उक्क्त उद्बोधन आज विधाकय जैतपुर श्रीमती मनीेषा सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार मंे आयोजित जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक मंे दिए।बैठक मंे सर्व सम्मति से निर्णय के पश्चात कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डाॅ0 सतेन्द्र सिंह ने जिले मंे कोरोना महामारी के पुनः प्रसार की स्थिति से जिला आपदा प्रबंधन समिति के सदस्यों को अवगत कराते हुए कहा कि अभी सर्तकता यदि अपना लेंगे तो स्थिति नियंत्रण मंे आ जाएगी। अतः अभी यदि हम सचेत हो जाएं और शासन के कोविड-19 गाइड लाइन का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का उपयोग तथा सेनेटाइजर का उपयोग करें और दूसरो को भी इसके लिए प्रेरित करंे तो बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि व्यापरिक संगठन प्रतिष्ठानो मंे कोविड-19 प्रसार नियंत्रण हेतु प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें कि प्रतिष्ठानों मंे संचालक एवं ग्राहक सभी मास्क का उपयोग करें। प्रतिष्ठान में सेनेटाइजर हो तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हेतु 02 गज की दूरी में गोले बनाएं एवं कोविड-19 रोकने के लिए माइकिंग द्वारा प्रचार-प्रसार पम्पप्लेट वितरण हाट-बाजारों मंे सीमित एकत्रीकरण का संदेश दें। साथ ही यह सुनिश्चित कर लें कि दुकान कब खोलना एवं बंद करना है। कलेक्टर ने अपर कलेक्टर को निर्देशित किया कि जिन प्रतिष्ठानों मंे सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क का उपयोग नही किया जा रहा है, वहाॅ आपदा प्रबंधन के अधिनियम की धारा 188 के अंतर्गत दुकान शील्ड़ करने की कार्यवाही करने के साथ-साथ जुर्माना भी अधिरोपित करें। उन्होंने यदि स्थिति नियंत्रण मंें नही हो पाती तो बिना मास्क लगाने वाले लोगो को स्टेडियम मंे खुला जेल बनाकर रखा जाएगा। अतः ऐसी स्थिति न निर्मित हो ऐसा सब प्रयास करें। बैठक मंे पुलिस अधीक्षक श्री अवधेश गोस्वामी ने कोविड-19 संक्रमण प्रचार के लिए सभी प्रोटोकाॅल का पालन करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि यदि स्थिति बिगड़ी तो सख्ती भी की जाएगी। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि धार्मिक एवं सामाजिक समारोह आदि की अनुमति प्रशासन के अनुमति लेना आवश्यक है तथा हाॅल मंे 50 प्रतिशत ही व्यक्ति कोरोना के प्रोटोकाॅल का पालन केस साथ उपस्थित रह सकते है। सामाजिक समारोह मंे 50 से अधिक लोग एवं शव यात्रा में 20 से अधिक लोग एकत्रित न हो, साथ डी.जे. आदि प्रतिबंधित है। उल्लंघन करने पर जिला आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी। बैठक में पार्षदों एवं जन प्रतिनिधियों को अपने वार्डो मंे कोविड-19 प्रसार नियंत्रण हेतु प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कहा कि गया। साथ ही नगर पालिका अधिकारी को निर्देशित किया कि वार्डो एवं मोहल्लों मंे साफ-सफाई सेनेटाइज भी कराएं। बैठक मंे नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती उर्मिला कटारे, पुलिस अधीक्षक श्री अवधेश गौस्वामी, अपर कलेक्टर श्री अर्पित वर्मा, डीन मेडिकल काॅलेज श्री मिलिन्द शिरालकर, संयुक्त कलेक्टर श्री दिलीप पाण्डेय, उपाध्यक्ष श्री कुलदीप निगम, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ0 एम.एस. सागर, सिविल सर्जन डाॅ0 जी.एस. परिहार, मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री अमित तिवारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती ममता मिश्रा, तहसीलदार सोहागपुर श्री लवकुश प्रसाद शुक्ला, समाज सेवी श्री राजेश्वर उदानिया, श्री संतोष लोहानी, श्री सूर्यकांत मिश्रा, श्री चंदे्रश द्विवेदी, श्री पदमखेमका, लालचंद कुंदनानी, श्री सुभाष सोनी, श्री राजेश गुप्ता एवं श्री मनोज गुप्ता तथा सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित थे।

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