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शुक्रवार की शाम 6 बजे से सोमवार प्रातः 6 बजे तक नगरीय क्षेत्रो में रहेगा कफ्र्यू

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शहडोल | कलेक्टर एवं जिला मजिस्टेªट डाॅ0 सतेन्द्र सिंह ने आज दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए शहडोल जिले के लिए निम्न आदेष जारी किये गए है। जारी आदेष के तहत जिला शहडोल के समस्त नगरीय क्षेत्रो में प्रतिदिन रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन कोरोना कफ्र्यू रहेगा। जिला शहडोल के समस्त नगरीय क्षेत्रो में प्रत्येक शुक्रवार सांय 6 बजे से सोमवार प्रातः 6 बजे तक कोरोना कफ्र्यू रहेगा। जिला अन्तर्गत शनिवार एवं रविवार को समस्त शासकीय कार्यालय रहेगे बंद, पाॅच कार्य दिवसो सोमवार से शुक्रवार तक कार्यालयीन समय प्रातः 10 बजे से सांय 6 बजे तक का होगा, यह आदेष 31 जुलाई 2021 तक प्रभावषील रहेगा, जिलान्तर्गत दुकानो एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानो में रस्सी के माध्यम से अथवा चूने के गोले बनाकर, सोषल डिस्टेसिंग का पालन, दुकानदारो को स्वयं एवं स्टाफ सहित मास्क लगाने तथा दुकानो में आने वाले ग्राहको के लिए मास्क एवं सेनेटाइजर का इस्तेमाल सुनिष्चित कराना होगा। उल्लघंन पाए जाने पर जिला प्रषासन द्वारा तीन दिवस के लिए दुकान सील की जाएगी एवं 1 हजार रूपये का जुर्माना अधिरोपित किया जाएगा, सार्वजनिक स्थलो पर आमजन को फेस मास्क का उपयोग, हाथो को स्वच्छ रखने एवं सोषल डिस्टेसिंग का पालन अनिवार्य होगा, पालन नही करने वाले नागरिको का 200 रूपये का जुर्माना अधिरोपित कर अन्य आवष्यक वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। जिले में अन्य राज्यो विषेषतः महाराष्ट्र से आने वाले समस्त नागरिक अपने आने की सूचना स्थानीय प्रषासन को देते हुए 7 दिवस का होम क्वारेंटाइन में रहना अनिवार्य होगा साथ ही नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र में अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराना अनिवार्य होगा। परीक्षण उपरांत यदि कोविड-19 संबंधी लक्षण प्रतित होते है तो संबंधी व्यक्ति कोविड-19 टेस्ट कराएगा तथा जांच रिपोर्ट होने तक होम क्वारेंटाइन में रहना होगा। शादी समारोह एवं मृत्यु भोज में अधिकतम 50 व्यक्ति एवं शव यात्रा में अधिकतम 20 व्यक्ति को कोविड-19 के प्रोटोकाल का पालन के साथ शामिल होने की अनुमति होगी। जिलान्तर्गत स्थित चैपाटियों में बैठाकर खिलाने पर प्रतिबंध होगा, पैकिंग कर लोगो को सामग्री प्रदाय की जाएगी, होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा आदि में समिति संख्या में सोषल डिस्टेसिंग का पालन करते हुए बैठकर खाने की अनुमति होगी तथा कोविड-19 के नियमो का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। बंद स्थानो में कार्यक्रम हाल की क्षमता 50 प्रतिषत अथवा अधिकतम 100 व्यक्ति को ही अनुमति होगी। इसके लिए अनुविभागीय अधिकारा राजस्व से पूर्व अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ग्रामीण क्षेत्रो में ग्राम पंचायत सचिव, मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर पंचायत, नगरीय क्षेत्र में वार्ड प्रभारी उनके क्षेत्र में जिले के बाहर से आने वाले व्यक्तियो की जानकारी संकलित करने हेतु एक रजिस्टर संधारित करेगे तथा अद्यतन जानकारी संकलित करेगे तथा आवष्यक होने पर होम आइसोलेषन अथवा होम क्वारेंटाइन की व्यवस्था सुनिष्चित करेगें। कार्यालयो, बैंकों एवं हास्पिटलो में शत प्रतिषत मास्क लगाया जाना सुनिष्चित करेगे तथा कार्यालय परिसर के बाहर मुख्य गेट पर एक कर्मचारी की डियूटी प्रातः 10 बजे सांय 6 बजे तक लगाकर कार्यालय परिसर में आने वाले समस्त व्यक्तियो की जानकारी अंकित करेगेें। कोविड-19 के संक्रमण बचावं हेतु आॅटो, रिक्षा, बसो तथा समस्त यात्री वाहनों में समस्त यात्री, चालक, परिचालक को मास्क लगाना अनिवार्य होगा, सार्वजनिक यात्री वाहनो में निर्धारित क्षमता से अधिक यात्रियो को बैठाना दण्डनीय होगा। यात्रियो को मास्क लगाने के उपरांत ही बसो में प्रवेष की अनुमति होगी। उल्लंघन पाए जाने पर कोविड-19 के नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जाएगी। यदि किसी व्यक्ति को सर्दी, खासी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ एवं स्वाद एवं गंध महसूस नही होना , दस्त, उल्दी या शरीर में दर्द होने की षिकायत होने पर निकटतम स्वास्थ्य केन्द्र में केाविड-19 जांच कराना तथा जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर होम क्वारेंटाइन मे रहना अनिवार्य होगा, रिपोर्ट पाॅजिटिव आने पर तथा होम आइसोलेषन हेतु अनुमति प्रदान किये जाने पर अनुमति की शर्ताे का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा, यदि किसी क्षेत्र मंे कोविड-19 पाॅजिटिव मरीजो की संघनता पाई जाती है तो उस क्षेत्र को कंटेटमेंट जोन घोषित किया जाएगा तथा उक्त क्षेत्र के सभी व्यक्तियो को कंटेटमेंट जोन संबंधी दिषा-निर्देषो का पालन करना अनिवार्य होगा। जिले में स्थापित ओपीएम अमलाई, रिलायंस, अल्ट्राटेक एवं एसईसीएल कोलमाइंस हेतु उक्त कफ्र्यू प्रतिबंध से मुक्त रहेगे, किन्तु कोविड-19 के प्रोटोकाल के नियमो का पालन करना अनिवार्य रहेगा। यदि कोई व्यक्ति इस लाॅकडाउन उपायो एवं कोविड-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देष का उल्लंघन करेगा तो उसके विरूद्व भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 तक तथा कोविड-19 रेग्यूलेषन 2020 के तहत दण्डनीय होगा। यह आदेष 9 अपै्रल 2021 से तत्काल प्रभावषील होगा।

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