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पात्र हितग्राहियों को जून 2021 तक मिलेगा निशुल्क खाद्यान्न

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पात्र हितग्राहियों को राशन वितरण कराने के संबंधी आदेश जारी
शहडोल – प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग भोपाल ने कलेक्टरो को आदेश जारी कर कहा है कि कोविड-19 के फैलाव को रोकने हेतु सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य सावधानियों का पालन करने की दृष्टि से राष्ट्रीय सुरक्षा खादय अधिनियम 2013 के अंतर्गत सम्मिलित पात्र हितग्राहियों के नियमित खाद्यान्न वितरण किए जाने वाले खाद्यान्न को उचित मूल्य दुकानों से बगैर बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर वितरण प्रदान करना सुनिश्चित करेंगे। जारी आदेश में कहा गया है कि पात्र परिवारों को माह अप्रैल, मई एवं जून 2021 का राशन, एकमुश्त निशुल्क माह अप्रैल में वितरित कराया जाए, जिन हितग्राहियों से माह अप्रैल एवं मई का राशन प्राप्त कर लिया गया है उनको माह जून का राशन प्रथक से निशुल्क दिया जाए जिन हितग्राहियों ने माह अप्रैल, मई और जून का राशन अभी प्राप्त नहीं किया है उन्हें माह अप्रैल-मई और जून का राशन एकमुश्त निशुल्क प्रदान किया जाए तथा उचित मूल्य दुकानों में राशन की कमी होने पर उसकी प्रतिपूर्ति शीघ्र कराई जाए, पात्र हितग्राहियों को पीओएस मशीन से ही राशन का वितरण किया जाए, उचित मूल्य दुकान पर राशन वितरण हेतु सक्षम शासकीय अधिकारी व कर्मचारी की नियुक्ति जाकर उनकी उपस्थिति में राशन का वितरण कराया जाए इस हेतु अन्न उत्सव में लगाए गए नोडल अधिकारियों की ड्यूटी भी लगाई जाए, दुकान पर नियुक्त सक्षम अधिकारी द्वारा अपनी उपस्थिति में जिन पात्र परिवारों को राशन का वितरण कराया जाएगा उनकी सूची जिला आपूर्ति नियंत्रक अनुविभागीय अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे, समस्त हितग्राहियों को राशन वितरण के साथ पीओएस मशीन से पावती अवश्य दी जाए, पीओएस मशीन से समग्र परिवार आईडी, आधार नंबर दर्ज करने पर परिवार का विवरण एवं राशन पात्रता प्रदर्शित होने पीओएस मशीन से ही राशन का वितरण किया जाए, बृद्व एवं शारीरिक रूप से निशक्त हितग्राहियों को उचित मूल्य की दुकानों से आशीर्वाद योजना के अंतर्गत उनके घरों तक राशन पहुंचाया जाकर वितरण किया जाए अथवा नामिनी के माध्यम से वितरित किये जाने सहित अन्य संबंधी आदेश जारी किये गए है।

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