नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी करने वाले आरोपी को हुई 03 वर्ष की सजा
सिवनी।जिला सिवनी थाना लखनादौन का मामला इस प्रकार है कि एक नाबालिग ने थाना में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह घटना दिनांक 23/10/2017 को अपने गांव से सुबह 10:00 बजे स्कूल पढ़ने जा रही थी, जो खेत के पास रास्ते में पीछे से आरोपी रतिराम उफ़ रत्तू पिता श्री बिसेन वरकड़े, उम्र 22 वर्ष आया और उसका दाहिना हाथ को बुरी नियत से पकड़ लिया और वहीं रास्ते में रोककर बोला की चल जंगल तरफ चलते हैं कहकर उसके मना करने पर भी जोर से हाथ पकड़कर खींचने लगा और उसे स्कूल नहीं जाने दिया रास्ते में ही रोक लिया तो , वह चिल्लाई तो उसकी मम्मी और मामी आवाज सुनकर आई तो आरोपी वहां से भाग गया। वह घर आकर इस घटना के बारे में अपने पिता को बताई। नाबालिग की इस शिकायत पर पुलिस के द्वारा मामला कायम कर आरोपी के विरुद्ध चालान पेश किया गया। सम्पूर्ण विवेचना पश्चात अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया। जिसकी सुनवाई – न्यायालय माननीय – संजय राज ठाकुर , द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, लखनादौन के द्वारा की गई। जिसमे शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक – श्रीमती निर्जला मर्सकोले , अति0 जिला अभियोजन अधिकारी लखनादौन के द्वारा गवाह और सबूतों को प्रस्तुत किये एवं तर्क प्रस्तुत किये गये । माननीय न्यायालय द्वारा धारा- 341 भा0द0वि0 में 1 माह का सश्रम कारावास, धारा- 354 भा0द0वी0 में 03- वर्ष का कारावास , धारा-07 सहपठित धारा- 8 पॉक्सो एक्ट में – 03 वर्ष के कारावास की सजा से दण्डित करने का निर्णय घोषित किया है ।


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