पीएम आवास योजना के अंतर्गत आवास निर्मााण के लिए रेत परिवहन शुल्क का निर्धारण

“आदित्य सिंह राणा” शहडोल – कलेक्टर एवं जिला मजिस्टेªट श्रीमती वंदना वैद्य ने जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र हितग्राहियों को भवन निर्माण हेतु नियंत्रित दर पर एवं सुगमतापूर्वक रेत उपलब्ध कराने के लिए निर्माणाधीन आवास से निकटतम रेत खादान से 1 हजार रूपये प्रति ट्रेक्टर ट्राली (03 घन मीटर) की गई है। कलेक्टर ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को निर्देश दिए हैं कि अपने-अपने अनुभाग क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र हितग्राहियों को पास जारी करेंगे, पास में पात्र हितग्राही का नाम, भवन स्थल का पता, रेत परिवहन के लिए नियत ट्रैक्टर ट्राली का क्रमांक निर्माण हेतु आवश्यक रेत की मात्रा का उल्लेख भी किया जाए, जिले में संचालित रेत खदानों की सूची खनिज विभाग द्वारा जनपद पंचायतवार व अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि जिले के पात्र हितग्राहियों की सूची मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा अपने-अपने क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को ग्राम पंचायतवार उपलब्ध कराई जाए साथ ही प्रत्येक ग्राम पंचायत में पात्र हितग्राहियों के लिए रेत परिवहन हेतु आवश्यक ट्रैक्टर ट्राली का क्रमांक नियत कर संबंधित विभागीय अधिकारियों को उपलब्ध कराएं तथा प्रत्येक पात्र हितग्राही अपने आवास निर्माण कार्य हेतु अधिकतम 4 ट्रैक्टर ट्राली रेत प्राप्त कर सकेंगे, प्रत्येक पात्र हितग्राही को रेत प्राप्त करने हेतु ग्राम पंचायत द्वारा नियत ट्रैक्टर ट्राली पर अपने पास के साथ जाना होगा। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र हितग्राहियों द्वारा आवास के उपयोग हेतु लाई जा रही रेत परिवहन में पुलिस विभाग, वन विभाग, राजस्व विभाग एवं खनिज विभाग के मैदानी अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा किसी भी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं की जाए।

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