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कबाड़ से लदी दो गाड़ियों को प्रभारी ने किया जब्त

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अनूपपुर। कोतमा थाना में पदस्थ नगवात थाना प्रभारी अजय कुमार बड़ी-बड़ी कार्यवाहियों के लिए जाने जाते है। बीते माहों में रामनगर थाने पदस्थपाना के दौरान अवैध कारोबार पर कई कार्यवाही करते हुए लगाम लगाई थी, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक अखिल पटेल द्वारा उन्हे कोतमा थाने का कमान दिया गया, जहां पदस्थ होते हुए गांजे के कारोबारियों को दबोचा था। एक बार फिर बड़ी कार्यवाही करते हुए प्रभारी अजय कुमार ने अपनी टीम के साथ अलग-अलग ठिकानों में दबिश देकर दो कबाड़ की गाड़ियों को कबाड़ सहित जब्त करने में सफलता हासिल की है।

कई वस्तुए थी लोड :

कस्बा भ्रमण के दौरान वाहन ट्रक क्रमांक- एमएच- 04- ई- 16780 जी, बजाज मोटर सायकल एजेंसी के सामने लोहे का क्रेप्स अन्य कबाड़ लोड हालत में खड़ा पाया गया। मौके से ट्रक चालक फरार हो गया था, जिसके बाद दूसरे दिन उक्त ट्रक का चालक पंकज कुमार पटेल पिता नरेश कुमार पटेल उम्र 25 वर्ष निवासी सिंगल दीप पटेल मोहल्ला थाना पनागर जिला जबलपुर द्वारा थाने में उपस्थित होकर ट्रक में लोड कबाड़ को अजय ताम्रकार के कबाड़ दुकान कोतमा से लेकर जाना बताया। उक्त चालक से ट्रक मे लोड लोहे का सामान रोलर पाईप, गुटका, मोर , मशीन पार्ट्स, पतला चद्दर, कूलर, पंखा की जाली व अन्य लोहे की सामग्री के बिल वैध लायसेंस मांगा गया जो प्रस्तुत नही किया। चालक का कृत्य चोरी का सामान उक्त ट्रक में लोड करना संदिग्ध पाये जाने से उक्त ट्रक मे लोहे के सामान लगभग वजनी 6 टन कुल कीमती 800000/- रूपये जब्त किया गया। आरोपी का कृत्य उक्त धाराओं के तहत दंडनीय पाये जाने पर धारा 41 (1-4) जा. फो. /379 ता.हि. तहत मामला कायम किया गया।

कबाड़ से लदा पीकअप भी जब्त :

मुखबिर की सूचना पर पिकअप क्र. एमपी 65 जी ए 0296 को कबाड़ सहित जब्त किया गया। चालक कबाड़ चोरी कर उक्त पिकअप मे लेकर कर जा रहा था, प्रधान आरक्षक अजय शर्मा, आरक्षक देवेन्द्र तिवारी को कस्बा से तलब कर कार्यवाही हेतु मुखबीर द्वारा बताये हुये स्थान अकरम पेट्रोल पम्प के आगे कोतमा मे पहुँच कर नाका बंदी किया गया। पिकअप का चालक मय पिकअप जिसमे अवैध कबाड़ लोड सहित जब्त कर लिया गया। नाम-पता पूछने पर अपना नाम मुकेश कुमार जैसवाल पिता शरीमन जैसवाल उम्र 33 वर्ष निवासी गणेश नगर कोतमा वार्ड नं. 08 का होना बताया, जिससे वाहन के कागजात मागे व उक्त पिकअप मे लोड कबाड़ जिसमे एक डोजर चैन सेट, तार के दो बंडल व 03 नग कलच प्लेट मय पिकअप के कुल कीमती 250000 रूपये संबंध में पूछताछ की गई। कागजात प्रस्तुत करने को कहां गया जो मौके पर कोई उक्त कबाड़ के संबंध में कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया। उक्त पिकअप एवं उसमें लोड कबाड़ चोरी के संदेह होने पर मोके पर आरोपी चालक के कब्जे से गाडी और कबाड़ को जांच हेतु थाने लाया गया।

न्यायालय में किया गया पेश :

जांच उपरांत पुलिस ने आरोपी का यह कृत्य धारा 41 (14) जा.फो./379 ता.हि. के अंर्तगत दण्डनीय पाये जाने से व आरोपी को अभिरक्षा मे लेकर न्यायालय सूचना पत्र देकर मौके से रिहा किया गया। पिकअप चालक मुकेश कुमार जैसवाल पिता शरीमन जैसवाल उम्र 33 वर्ष निवासी गणेश नगर कोतमा वार्ड नं. 08 के विरूध्द इस्तगाशा क्र 04/21 धारा 41 (1-4)/379 ता. हि का कायम कर न्यायालय पेश किया गया है। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी अजय कुमार, सउनि अमित घारू, लियाकत अली, विनय सिंह परिहार, प्रधान आरक्षक अजय शर्मा, आरक्षक भानूप्रताप सिंह, देवेन्द्र तिवारी सहित टीम ने उक्त कार्यवाही में सफलता हासिल की है।

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