शहडोल न्यूज:- पेसा एक्ट से जगा विश्वास, पूरी होगी सभी की आस दीवार लेखन कर पेसा एक्ट के प्रति कर रहे जागरूक जन अभियान परिषद के वालेंटियर !

शहडोल 13 दिसम्बर 2022- कलेक्टर श्रीमती वंदना वैद्य के मार्गदर्शन, मुख्य कार्यपालन अधिकारी अधिकारी जिला पंचायत श्री हिमांशु चंद्र के निर्देशन एवं जन अभियान परिषद के जिला समन्वयक श्री विवेक पाण्डेय की अगुवाई में प्रस्फुटन समितियों के सदस्यों, जन अभियान परिषद के वालेंटियरों द्वारा गांव-गांव भ्रमण कर दीवार लेखन के माध्यम से लोगांे को पेसा एक्ट के बारे में जागरूक कर रहे है। दीवार लेखन में पेसा एक्ट से जगा विश्वास पूरा होगा सभी आस, पेसा एक्ट आया है सामाजिक समरसता लाया है, ग्राम सभा को मिला अधिकार सबका सपना होगा सकार जैसे स्लोगन प्रदर्शित किये जा रहे है। साथ ही लोगों को पेसा एक्ट के प्रति जागरूक करने हेतु जागरूकता रैली भी निकाली जा रही है और लोगों को बताया जा रहा है कि पेसा एक्ट पेसा एक्ट यानि पंचायतों के प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 भारत के अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए पारंपरिक ग्राम सभाओं के माध्यम से स्वशासन सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा अधिनियमित एक कानून है, इसमें अनुसूचित क्षेत्रों की ग्रामसभा को सशक्त बनाया गया है। बाजार-मेलों का प्रबंधन ग्रामसभा करेगी तो ग्राम विकास की कार्ययोजना भी वही बनाएगी। जनजाति वर्ग के व्यक्ति की भूमि पर किसी गैर जनजाति व्यक्ति ने अनधिकृत कब्जा कर रखा है तो ग्रामसभा को उसे हटवाकर मूल व्यक्ति को दिलाने का अधिकार दिया गया है। ग्रामसभा की सहमति के बिना अनुसूचित क्षेत्रों में नई शराब दुकान नहीं खुलेगी। भूमि अधिग्रहण के पहले भी सहमति लेनी होगी। स्थानीय पुलिस स्टेशन में ग्राम के व्यक्ति से संबंधित कोई भी प्राथमिक सूचना दर्ज होती है तो इसके सूचना ग्रामसभा को देनी होगी। जमीन- भू-अर्जन के लिए ग्रामसभा की सहमति जरूरी जैसे अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों से अवगत कराया गया। दीवार लेखन कार्य में जन अभियान परिषद के ग्राम विकास समिति सगरा टोला, गोहपारू के श्री विनोद यादव, श्री संजय पनिका, सहित नवांकुर संस्था के सदस्यों द्वारा अहम भूमिका निभाई जा रही है।


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