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बच्ची से छेड़छाड़ करने वाले को 20 वर्ष की सजा:पाक्सो कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया, 4 वर्ष पुराने मामले में आया फैसला

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कन्नौज से बेबाक सक्ति न्यूज संवाददाता ऋषि जैन की रिपोर्ट :
कन्नौज । जिले के तिर्वा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी किसान की 6 वर्षीय बच्ची को लालच देकर युवक ने 4 वर्ष पहले छेड़छाड़ की थी। उसके कपड़े उतारकर रेप का प्रयास किया था। मामले को लेकर बच्ची की मां ने तहरीर देकर तिर्वा कोतवाली में युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। जिस पर सुनाई करते हुए कोर्ट ने आरोपी को 20 वर्ष के कारावास को सजा सुनाई है।

बच्ची से छेड़छाड़ करने वाले को 20 वर्ष की सजा:पाक्सो कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया, 4 वर्ष पुराने मामले में आया फैसला

कन्नौज39 मिनट पहले

कन्नौज जिले के तिर्वा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी किसान की 6 वर्षीय बच्ची को लालच देकर युवक ने 4 वर्ष पहले छेड़छाड़ की थी। उसके कपड़े उतारकर रेप का प्रयास किया था। मामले को लेकर बच्ची की मां ने तहरीर देकर तिर्वा कोतवाली में युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। जिस पर सुनाई करते हुए कोर्ट ने आरोपी को 20 वर्ष के कारावास को सजा सुनाई है।


शासकीय अधिवक्ता नवीन दुबे ने बताया कि घटना 20 जुलाई 2019 को शाम 5 बजे की है। तिर्वा कोतवाली क्षेत्र के भुडिया गांव के रहने वाले राधेलाल के बेटे शेरसिंह ने एक किसान की 6 वर्षीय बेटी को 10 रुपए का लालच देकर अपने पास बुला लिया था। फिर उसे घर के पास ही एक पेड़ के नीचे ले गया। जहां बच्ची के कपड़े उतारकर वह छेड़छाड़ करने लगा। उसने बच्ची के साथ रेप का प्रयास किया। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर उसकी मम्मी पहुंच गई। महिला को देखते ही शेरसिंह बच्ची को छोड़कर धमकी देते हुए भाग गया। इस मामले को लेकर बच्ची की मां ने तिर्वा कोतवाली में तहरीर देकर शेरसिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी थी।

20 वर्ष के सश्रम कारावास और 25 हजार का जुर्माना

शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार दोहरे ने बताया कि बच्ची से छेड़छाड़ और रेप मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अलका यादव ने साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर शेरसिंह को दोषी करार दिया। उसे 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए 25 हजार का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि अदा न करने पर 6 महीने की अतिरिक्त जेल की सजा भुगतनी होगी।

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