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जनस्वास्थ्य एवं लोकहित की दृष्टि से संपूर्ण मुरैना जिले में रात्रि 10 से प्रातः 06 बजे तक कोलाहल प्रतिबंधित रहेगा

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मुरैना।जनस्वास्थ्य एवं लोकहित की दृष्टि से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अंकित अस्थाना ने मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 4 के तहत संपूर्ण मुरैना जिले में रात्रि 10 से प्रातः 6 बजे कोलाहल प्रतिबंधित किया है।
जारी आदेश में जिला दण्डाधिकारी ने बताया कि मुरैना में वाहन, विवाह, धार्मिक कार्यक्रम, जुलूस, संगीत कार्यक्रम में ध्वनि विस्तारक यंत्र आदि का बहुत तेज ध्वनि में इस्तेमाल किया जाता है। जिस कारण से विद्यार्थियों को परीक्षा की तैयारी करने में असुविधा होती है एवं बुजुर्ग नागरिकों के स्वास्थ्य आदि पर विपरीत असर पड़ता है। आयोजित जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक में उपस्थित समस्त सम्मानित सदस्यगण द्वारा आगामी त्यौहारों में डीजे एवं तेज ध्वनि विस्तारक यंत्रों को प्रतिबंधित करने का अनुरोध था।
जिला दण्डाधिकारी ने मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 4 के प्रकाश में धारा 18 के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए जनस्वास्थ्य एवं लोकहित की दृष्टि से मुरैना जिले के समस्त नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों को रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक कोलाहल प्रतिबंधित क्षेत्र विनिर्दिष्ट घोषित किया है। डीजे जैसे ध्वनि विस्तारक एवं ध्वनिवर्धक युक्ति का प्रयोग आगामी त्यौहारों में पूर्णतः प्रतिबंधित किया है। इस आदेश के उल्लंघन करते पाये जाने पर संबंधित पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 की उपधारा (2) व अन्य प्रासंगिक धाराओं के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाई की जायेगी।
आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही के लिये समस्त कार्यपालिक दण्डाधिकारी, समस्त थाना प्रभारी को अधिकृत किया है। जनसामान्य की सूचना के लिए प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग किया जाए। यह आदेश आज से ही मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 18 के अंतर्गत पारित किया गया है। यह आदेश आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।

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