कन्नौज में दुष्कर्मी को आठ साल की जेल:सहयोगी को 5 वर्ष की सजा, किशोरी को दिल्ली ले जाकर किया था रेप

कन्नौज से जिला संवाददाता ऋषि जैन बेबाक शक्ति न्यूज।
कन्नौज की स्पेशल कोर्ट पाक्सो एक्ट ने बंधक बनाकर किशोरी से रेप करने वाले को 8 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। जबकि इस कृत्य में उसका सहयोग करने वाले दोस्त को 5 वर्ष की सजा सुनाई गई। दोनों पर कोर्ट ने जुर्माना लगाया है। घटना 18 नवम्बर 2016 की है। दरअसल सदर कोतवाली की मानीमऊ चौकी क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 17 वर्षीय किशोरी को 2 युवकों ने उस वक्त बंधक बना लिया था, जब वह शाम के वक्त खेत में काम कर रहे अपने बाबा और दादी को खाना देने जा रही थी। तभी क्षेत्र के तारमऊ गढ़ी गांव के रहने वाले मनीष उर्फ भोला कटियार ने अपने दोस्त आशीष कटियार की मदद से किशोरी को कार में डाल लिया और फिर उसे दिल्ली ले गए। जहां एक किराए के मकान में उसके साथ रेप किया। घटना की जानकारी होने पर किशोरी के परिजनों ने सदर कोतवाली में एफआईआर दर्ज करवा दी छानबीन के दौरान पुलिस ने किशोरी को बरामद कर लिया। शासकीय अधिवक्ता (विशेष लोक अभियोजक) किशोर कुमार दोहरे ने बताया कि किशोरी को बंधक बनाकर रेप करने के मामले में विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अलका यादव ने पीड़िता के बयान और साक्ष्यों के आधार पर मनीष कटियार को दुष्कर्म मामले में दोषी करार दिया। उसे 8 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए 22 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। जबकि मदद करने वाले दोस्त आशीष कटियार को 5 वर्ष की जेल की सजा और 14 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया।

Subscribe to my channel
Comments are closed.