पुलिस ने 48 घंटे के अंदर कायदी गोली कांड का खुलासा कर दो आरोपी को किया गिरफ्तार

देशी कट्टा व पिस्टल सहित तीन नग जिंदा कारतूस दो नग पिस्टल की मैगजीन जप्त
देवदत्त धानेश्वर जिला ब्यूरो चीफ बालाघाट
बालाघाट। जिले के वारासिवनी थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम कायदी में 4 जून को दोपहर 12 बजे वार्ड नं 11 कायदी निवासी राकेश पिता मंगल लिल्हारे जाति लोधी उम्र 24 वर्ष पर आरोपी महेश बनोटे ऊर्फ छोटू उम्र 33 वर्ष वार्ड नं 11 रेल्वे कालोनी कायदी एवंम सहआरोपी मिनतुल्लाशेख उर्फ आर्यन के साथ रहते राकेश लिल्हारे पर जान से मार डालने की नियत से गोली चलाया। जिसकी सूचना प्राप्त होते ही वारासिवनी पुलिस मौकास्थल पर पहुंची और तत्काल घायल को जिला अस्पताल बालाघाट फिर गोंदिया के बाद नागपुर पहुंचाया गया जहां (किंग्स वे) अस्पताल में आई सीयू में ईलाज चल रहा है। प्रत्यक्ष दर्शी घायल के छोटे भाई मुकेश लिल्हारे जो कि घटना का प्रत्यक्षदर्शी है गवाह की रिपोर्ट पर थाना वारासिवनी में अपराध क्र.241/2024 धारा 307,294,34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है। मामला अति गंभीर होने से आरोपियों की धरपकड़ हेतू बालाघाट पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डाबर, एसडीओपी वारासिवनी अभिषेक चौधरी के मार्गदर्शन में वारासिवनी पुलिस द्वारा 48 घण्टे के अंदर प्रकरण के मुख्य आरोपी के सहयोगी सहआरोपी जिसे आरोपी ने बिहार राज्य से बुलाया था को गिरफ्तार करने व घटना में प्रयोग किए गए पिस्टल, पिस्टल का 1 जिंदा कारतूस, पिस्टल का एक अन्य मैग्जीन,1 देशी कट्टा व देशी कट्टा के दो जिंदा कारतूस को बरामद करने में सफलता मिली है। विवेचना के दौरान आरोपीगणो से पुलिस पूछताछ एवम् गवाहों से ज्ञात हुआ कि उक्त अपराध के आरोपी महेश बनोटे को शक था कि उसकी पत्नी का घायल राकेश लिल्हारे के साथ अवैध संबंध है जिस कारण आरोपी ने अपनी पत्नी को पूर्व से छोड़ रखा है। जिसके विरुद्ध उसकी पत्नी ने भरण पोषण प्रदाय करने के लिए केश माननीय न्यायालय में लगा रखी है जो विचरण में है। आरोपी व फरियादी का घर वार्ड नं 1 कायदी में आमने सामने हैं और दोनों का विवाद काफी समय से चल रहा था। इस बीच आरोपी ने घायल युवक को जान से मारने की योजना बनाई और अपने परिचित साथी बिहार के जिला कटिहार निवासी मिनतुल्ला शेख को एक पिस्टल, कारतूस, देशी कट्टा, कट्टे का कारतूस पैसा देकर बुलवाया और फिर दोनो ने योजना बनाकर पहले उक्त युवक को गाली गलौच कर पिस्टल से गोली मारकर भाग गए। घटनास्थल से गोली का खाली खोका जप्त किया गया है। पुलिस द्वारा 48 घण्टे के अन्दर ही आरोपी, सहआरोपी एवम् घटना में शामिल सामग्री बरामद करने में सफलता प्राप्त हुई हैं। उक्त प्रकरण में धारा 25, 27आर्म्स एक्ट लगाया गया है। आरोपीगणो से पूछताछ उपरांत उन्हें माननीय न्यायालय में न्यायिक अभिरक्षा में पेश किया गया है। इनकी रही प्रमुख भूमिका वारासिवनी थाना प्रभारी बिभेंदू व्यंकट टांडीया, उपनि पवन यादव, सउनि महेलसिंह धुर्वे, सउनि तरुण सोनेकर, सउनि सत्यशिला वासनिक, प्रआ दारासिंह बघेल, प्रआ शाहिद परवेज खान, आ. हेमंत बघेल, आ. पप्पू उइके, आर शिवदत्त शर्मा, आर सुजीत कोटांगले, आर दिनेश गेडाम, म. आर. राधिका, शारदा, प्रआर शोभेन्द्र डहरवाल (सायबर सेल) का विशेष योगदान रहा।

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